बाउंस होने के बाद भी पेमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे चेक
माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 में बड़े बंदलाव को मंजूरी मिल सकती है। सरकार यह कदम चेक से पेमेंट पर कड़े नियम बनाने को लेकर करना चाहती है। इस नियम में बदलाव के बाद बाउंस चेक से भी पेमेंट लिया जा सकेगा।
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चेक बाउंस पर जेल के बाद कम हुए थे मामले
एक बार केंद्र सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 में बदलाव करके चेक बाउंस होने पर जेल का प्रावधान किया था। इसके बाद एकाएक चेक बाउंस के मामलों में थोड़ी कमी आई थी।
चेक बाउंस पर समय और पैसे की बर्बादी
पहले चेक बाउंस होने पर बैंक चेक पर मुहर लगाकर पेनाल्टी वसूलते थे। दोबारा पेमेंट के लिए व्यक्ति को दूसरा चेक जारी करवाना पड़ता था। इस पूरी प्रक्रिया में समय के साथ-साथ पैसे की भी बर्बादी होती थी।
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