एनेक्स्चर की संख्या 15 से घटाकर हुई 9
सरकार ने एनेक्स्चर की संख्या 15 से घटाकर 9 कर दी है। अब 9 तरह के मामलों में एनेक्स्चर देना होगा। एनेक्सचर ए, सी, डी, ई और के हटा दिए गए हैं वहीं कुछ को मर्ज कर दिया गया है। कम एनेक्सचर का मतलब है कि डॉक्युमेंटेशन कम होगा। अभी तक सभी तरह के एनेक्स्चर पर नोटरी या एक्ज्क्यूटिव मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से अटैस्ट कराना पड़ता था। अब एनेक्स्चर को अटैस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सभी एनेक्स्चर फॉर्म पासपोर्ट की सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड हो सकते हैं। अब प्लेन पेपर पर एनेक्स्चर पर सेल्फ डिकलेरेशन करना होगा। आपको अटैस्ट कराने के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

इन नियमों में भी हुआ है बदलाव
अभी तक शादी के बाद पासपोर्ट पर स्पाउस का नाम चढ़ाने, एड्रेस और सरनेम बदलने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होती थी। अब पासपोर्ट में डिटेल्स बदलवाने के के लिए मैरिज सर्टिफिकेट और एनेक्स्चर-के बनवाने की जरूरत नहीं हैं। अब डिवोर्स के मामले में भी एप्लिकेंट को स्पाउस का नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक बच्चे के पासपोर्ट के लिए माता-पिता दोनों की डिटेल भरनी होती थी लेकिन अब एक ही पेरेन्ट्स या गार्जियन के नाम से पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ऐसे में उन लोगों को आसानी हो जाएगी जो सिंगल पेरेन्ट्स है। अब सिंगल पेरेन्ट्स आसानी से अपने बच्चों का पासपोर्ट बना सकते हैं।

 

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