देहरादून, (ब्यूरो): ऊर्जा निगम पैनल्टी भुगतने को तैयार है, लेकिन कंज्यूमर्स को निर्धारित समय पर सर्विस प्रोवाइड कराने को मंजूर नहीं। जी हां, यह हम नहीं, ऊर्जा निगम पर लगी पैनल्टी इस बात की गवाही दे रही है। समय से बिजली कनेक्श्न समेत अन्य कई सर्विस उपलब्ध न कराने पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने अब तक ऊर्जा निगम पर 23 करोड़ रुपए की पैनल्टी लगाई है। यह बात अलग है कि निगम ने इसमें से केवल 3 करोड़ रुपए ही जमा करा पाया है। इसी साल अकेले अप्रैल 2024 में एक महीने की पैनल्टी 22 लाख रुपए निगम ने जमा कराई है।

नए नियम लागू, व्यवस्था पुरानी
रेगुलेशन कमीशन ने बिजली व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, बावजूद इसके ऊर्जा निगम पैनल्टी देने को तैयार है, लेकिन नियमों का पालन करने को तैयार नहीं है। निगम पर अब तक लगा 23 करोड़ से अधिक का जुर्माना इस बात की गवाही दे रहा है। हालांकि निगम का यह तक है कि फील्ड में कई बार आरओडब्ल्यू यानि राइट ऑफ वे में अड़चने आ रही हैं। निगम की माली हालात खराब है, ऐसे में निगम को इसमें राहत दी जाए।

कनेक्शन देरी से तो कंपनसेशन
ऊर्जा निगम को 15 दिन के भीतर कंज्यूमर को डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य है। 2020 में नियामक आयोग ने इस नियम को लागू किया है। 15 दिन बाद कनेक्शन जारी किए जाने पर कंज्यूमर्स की ओर से 1000 जमा किए पर 5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से यूईआरसी को बतौर पैनल्टी और कंज्यूमर्स को भी 5 रुपये प्रति दिन के हिसाब से कंपनसेशन देने का नियम बनाया है, लेकिन निगम नियम का पालन नहीं कर रहा है, जिससे निगम पर पैनल्टी की राशि बढ़ती जा रही है।

प्रतिदिन के हिसाब से पैनल्टी
15 दिन में कनेक्शन न देने पर कंज्यूमर ऑटोमेटिक मुआवजे का हकदार है। यह नियम वहीं लागू होगा जहां बिजली की नई लाइन नहीं बनाई जानी है। एचटी कनेक्शन के मामले में देरी से कनेक्शन जारी करने पर जुर्माना 500 रुपए प्रतिदिन के लेकर अधिकतम 1 लाख रुपए तक है।

कंपनसेशन आवेदन करने पर मिलेगा
यूईआरसी के सचिव नीरज सती ने बताया कि कंपनसेशन की कार्रवाई तभी होगी, जब कंज्यूमर्स की ओर से आवेदन किया जाएगा। कंपनसेशन राशि कैश नहीं मिलेगी, यह उपभोक्ता के बिल में एडजस्ट होगी। इसलिए उपभोक्ता समय पर सर्विस प्रोवाइड न होने पर कंपनसेशन के लिए यूईआरसी में अवश्य आवेदन करें।

इन सर्विस पर भी पैनल्टी
- नया बिजली कनेक्शन
- बिजली लोड बढ़ाने
- चेक मीटर लगाने
- पोल बदलने
- ट्रांसफार्मर बदलने
- लंबा पावर कट
- हर माह बिल न देने पर

अब तक 23.38 करोड़ पैनल्टी
कंज्यूमर्स को निर्धारित समय पर बिजली कनेक्शन जारी न करने पर जून 2024 तक ऊर्जा निगम पर 23.38 करोड़ रुपए की पैनल्टी लगाई गई है। समय पर सर्विस न देने पर ऊर्जा निगम लगातार आयोग के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। निगम पैनल्टी देने को तैयार है पर अपनी कार्यशैली बदलने के तैयार नहीं है। इंटरनेट के दौर में हाईटेक होने के बाद भी निगम पुराने ढर्रे पर काम रहा है।

3 करोड़ कराए जमा
जुर्माने की राशि में से अब तक ऊर्जा निगम केवल 3 करोड़ रुपए जमा कराए गए। जबकि नियामक आयोग ने कोविड के दौरान की पैनल्टी को माफ भी किया गया है। इसके बाद भी बाकी 18.82 करोड़ जमा ही नहीं कराए गए।

पिटिशन रिव्यू कर लगाई गुहार
ऊर्जा निगम प्रबंधन ने यूईआरसी से पैनल्टी माफ करने की पेशकश की है। इसके पीछे तर्क दिया है कि निगम की हालत माली है। ऐसे में पैनल्टी देने में वह समर्थ नहीं है। निगम ने दो हाथ आगे बढ़ते हुए अब तक जमा की गई पैनल्टी को भी आयोग से वापस देने को रिब्यू फाइल किया है।

कब कितनी पैनल्टी
- मार्च 2019 तक 19.93 करोड़
- जमा किया गया 1.01 करोड़
- बकाया 18.82 करोड़
- अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक 1.52 करोड़ पेड
- मार्च 2020 से 21 अगस्त 2021 तक रिलेक्सेशन
- सितंबर 2021 से मार्च 2022 तक 1.24 करोड़
- अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक 2.86 करोड़
- अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 4.37 करोड़
- अप्रैल 2024 का 22 लाख किया गया पेड
- अब तक टोटल 3 करोड़ किए गए पेड

ऊर्जा निगम पर करोड़ों की पैनल्टी बकाया हो गई है। लगातार पत्राचार के बाद भी निगम जुर्माना भर रहा है। इस संबंध में 26 तारीख को हियरिंग है। हियरिंग के बाद मामले में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नीरज सती, सचिव, यूईआरसी

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