- 20 साल पुराने प्राइवेट और 15 साल पुराने कॉमर्शियल व्हीकल होगें बाहर
- सेंटर से आने वाली गाइडलाइन का इंतजार, एक्सरसाइज पूरी
देहरादून,
दून की सड़कों से पौने दो लाख से ज्यादा व्हीकल बाहर हो जाएंगे। आम बजट में लिए गए निर्णय के मुताबिक पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए पुराने व्हीकल्स का संचालन रोका जाना है। 20 साल से पुराने प्राइवेट और 15 साल से पुराने कॉमर्शियल व्हीकल्स का संचालन अब नहीं हो पाएगा। इसे लेकर परिवहन विभाग नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है।
2000 तक थे 17,9946 व्हीकल
परिवहन विभाग के दून संभाग में 31 दिसंबर 2000 तक 179946 व्हीकल रजिस्टर्ड थे। इनमें 167814 प्राइवेट व्हीकल अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। कॉमर्शियल व्हीकल की मियाद 15 साल निर्धारित है, 2000 में इनकी संख्या 12132 थी। जबकि 1 जनवरी 2001 से दिसंबर 2005 तक 5891 कॉमर्शियल व्हीकल रजिस्टर्ड हुए। ऐसे में दून की सड़कों पर 18013 कॉमर्शियल व्हीकल 15 साल या उससे पुराने हैं।
31 दिसम्बर 2000 तक यह व्हीकल थे रजिस्टर्ड
ट्रैक्टर (एग्रीकल्चर) - 1404
ट्रैक्टर (अन्य) - 405
एम्बुलेंस -62
बस - 1761
डंपर - 7
फायर व्हीकल - 1
भारवाहक - 5182
मैक्सी कैब - 750
स्कूटर - 115376
मोटर साइकिल स्कूटर - 15
अर्थ मूविंग इक्यूपमेंट -3
एक्सकेवेटर - 1
मोबाइल क्लीनिक- 1
मोपेड - 20905
मोटर कैब - 2015
कार - 29466
ओमनी बस - 35
थ्री व्हीलर (भारवाहक)- 23
थ्री व्हीलर पैसेंजर - 2316
एडॉप्टेड व्हीकल - 8
ट्रेलर - 204
अन्य- 6
2000 तक रजिस्टर्ड
- 179946 व्हीकल
-167814 प्राइवेट
-12132 कॉमर्शियल
2005 तक 18013 कॉमर्शियल व्हीकल
शहर में पॉल्यूशन से राहत देने के लिए 15 साल पुराने व्हीकल को बाहर किया जाएगा। आरटीओ के अनुसार फिलहाल पॉलिसी का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा समय समय पर व्हीकल की फिटनेस चेक की जाती है। नए नियम के अनुसार 15 साल पुराने कॉमर्शियल व्हीकल को बाहर किया जाना है, जबकि प्राइवेट व्हीकल के मामले में 20 साल की मियाद तय है।
रोडवेज के पास नहीं पुराने व्हीकल
उत्तराखंड रोडवेज के जीएम दीपक जैन ने बताया कि रोडवेज के पास 8 साल से पुराना कोई भी व्हीकल नहीं है। बीते साल 300 व्हीकल खरीदे गए थे। जबकि 2016 में 500 बसें थी। इसके अलावा 200 बसें 7 से 8 साल पुरानी हैं। इसके अलावा किसी भी बस में कोई परेशानी होने पर उन बसों का ऑक्शन कर दिया जाता है। ऐसे में रोडवेज के बेडे़ में 8 साल से पुरानी बसें नहीं हैं।
नई नीति के अनुसार पुराने वाहनों का संचालन बंद किया जाना है। प्राइवेट व्हीकल के मामलों में 20 साल की मियाद तय है, जबकि 15 साल से ज्यादा पुराने कॉमर्शियल व्हीकल का संचालन रोका जाएगा। सेंटर से गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है, सारे व्हीकल का रिकॉर्ड विभाग के पास है।
- दिनेश पठोई, आरटीओ देहरादून