देहरादून (ब्यूरो) ओटीएस स्कीम से एमडीडीए को तकरीबन 200 से लेकर 250 करोड़ राजस्व मिलने का अनुमान है। वर्ष 2022 में प्राधिकरण को इस स्कीम से करीब 80 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ था। शहर में लगातार इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। प्राधिकरण इस पर लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। रोजाना दर्जनों नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सैकड़ों प्रकरण लंबित चल रहे हैं। कई लोग पैनाल्टी अधिक होने पर जमा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग भी स्कीम के तहत लाभ उठा सकते हैं।

30 सितंबर तक चलेगी स्कीम
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि यह ओटीएस स्कीम 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 सितंबर 2024 तक चलेगी। योजना में सभी प्रकार के निर्माण को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि स्कीम में उसी निर्माण की कंपाउंडिंग होगी, जो 31 दिसंबर 2023 तक पूरे हो गए हैं। इसके बाद के निर्माण इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

7 साल पुरानेसर्किल रेट पर कंपाउंडिंग
कंपाउंडिंग वर्ष 2017 के सर्किल रेट के अनुसार होगी। इससे कंपाउंडिंग कराने वालों को 75 परसेंट छूट का लाभ मिल सकता है। सामान्य भाषा में समझें तो जिस अवैध भवन के नक्शे को पास कराने में वर्तमान में 4 लाख रुपए लग रहे हैं वह ओटीएस स्कीम में करीब 1 लाख में हो जाएगा। दरअसल एमडीडीए की सूची में बड़ी संख्या ऐसे डिफाल्टरों की है, जिन्होंने भवन निर्माण में नियमों को ताक पर रखा। अब वे निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने के कारण नोटिस, सीज और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई झेल रहे हैं। स्कीम का लाभ दून के अलावा विकासनगर, मसूरी व डोईवाला के लोगों को भी मिलेगा।

2021 के बाद स्कीम लांच
ओटीएस स्कीम आखिरी बार वर्ष 2021 में यह योजना आई थी। इसके बाद से हजारों ऐसे निर्माण हुए, जो अनियमितता की श्रेणी में आते हैं। इन्हें नियमित कराने में काफी कंपाउंडिंग शुल्क आ रहा था। इसलिए भवनस्वामियों को ओटीएस का इंतजार था, ताकि छूट की दरों पर कंपाउंडिंग कराकर भवन को नियमित करा सकेंगे।

ब्याज दर में भी मिलेगी छूट
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में बिना नक्शे स्वीकृति के बने मकानों के स्वामी आवेदन ऑनलाइन एमडीडीए की वेबसाइट पर कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से बिना नक्शा स्वीकृत कराये निर्मित भवनों व स्वीकृति से अलग भवनों को शमन कराने में छूट के साथ-साथ ऋण का भुगतान करने पर ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि बैंक से निर्धारित ओटीएस फार्म लेकर फीस के साथ एमडीडीए में ओटीएस काउंटर पर जमा कर इस योजना के तहत छूट पा सकेंगे।

ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कराएं लीगल
- एकल आवास
- व्यावसायिक भवन
- आवासीय भू उपयोग में दुकान
- आवासीय एरिया में नर्सिंग होम
- पैथॉलाजी लैब
- डायग्नोस्टिक सेंटर
- नर्सरी स्कूल

लैंड कॉस्ट चार्जेज से बड़ी राहत
एमडीडीए में इलीगल कंस्ट्रक्शन को लीगल कराने के लिए पैनाल्टी की तौर पर लैंड कास्ट प्रत्येक फ्लोर पर लगाया जाता है। जो चार्जेंज ग्राउंड फ्लोर का है वहीं लैंड कॉस्ट चार्जेज ऊपरी मंजिलों पर भी लागू होता है। यदि मकान तीन मंजिल है, तो लैंड कॉस्ट तीन बार नहीं एक ही बार जुड़ेगी। इससे कंपाउंडिंग कॉस्ट में काफी बचत का फायदा मिलेगा।

ओटीएस स्कीम आज से शुरू हो रही है। एमडीडीए की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन कर कंस्ट्रक्शन लीगल करवा सकते है। अपील की जाती है कि अवैध निर्माण को वैध कराकर अधिक से अधिक छूट का लाभ उठाएं।
बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष, एमडीडीए

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