देहरादून, (ब्यूरो): अगर आप शहर में दुपहिया वाहन से निकल रहे हैं तो हेलमेट पहनना जरूरी होगा। हो सकता है कि बिना हेलमेट के पाए जाने पर आपको विक्रम या फिर सिटी बस से घर भेजा जा सकता है। इसके अलावा बस और विक्रम चालकों को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वे निर्धारित स्थान से पहले सवारियों को न उतारें। ऐसा करने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
157 वाहनों के काटे चालान
परिवहन विभाग ने सैटरडे को हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। विभाग की कई टीमों ने पाया कि कई वाहन चालक बिना हेलमेट के शहर की सैर कर रहे हैं। बदले में विभाग की कई टीमों ने 127 वाहनों के चालान किए। इसके अलावा पिछली सवारी के हेलमेट न पहने होने पर भी 30 वाहनों का चालान काटे। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि हेलमेट न पहने होने पर एमवी एक्ट के तहत एक हजार रुपये जुर्माने और तीन महीने के लिए चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
इन इलाकों में चला अभियान
परिवहन विभाग की 5 टीमों ने जीएमएस रोड, राजपुर रोड, मसूरी रोड, रायपुर रोड, सहस्रधारा रोड, सहारनपुर रोड, चकराता रोड व मसूरी रोड पर अलग-अलग समय पर चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की।डीएल न पीयूसी, 10 हजार जुर्माना
आरटीओ के मुताबिक हेलमेट न पहने होने पर विभाग ने दुपहिया सवार को भविष्य में सिटी बस या विक्रम से घर भेजने की तैयारी कर ली है। बस एवं विक्रम परिचालकों को चेतावनी दी जाएगी कि निर्धारित स्थान से पहले चालक सवारी को न उतारें। अभियान के दौरान मसूरी रोड पर चेकिंग के दौरान एआरटीओ ने एक बाइक सवार का 10 हजार रुपये का चालान किया। जिसके पास न डीएल, न वाहन का इंश्योरेंस व प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध था।
dehradun@inext.co.in