- कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला
- स्कूलों के बाद सभी कॉलेज और पिक्चर हॉल भी बंद
देहरादून, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। मेडिकल कॉलेजों को छोड़ सभी स्कूल, कॉलेज व सिनेमाघरों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया है। सरकारी समारोह, वर्कशॉप, ट्रेनिंग कैंप, सेमिनार आदि के लिए सरकार से परमिशन लेनी जरूरी होगी। कोरोना के कंट्रोल के लिए उत्तराखंड महामारी रोग कोविड-19 (कोरोना वायरस विनियम-2020) नियमावली बनाकर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत जांच को हॉस्पिटल में रख सकती है। सैटरडे को सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया।
हेल्थ सेक्रेटरी को अधिकार
नोटिफिकेशन के अनुसार हेल्थ सेक्रेटरी को सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं। डीएम व सीएमओ को भी उनके जरिये यह अधिकार मिल सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर एक माह से लेकर छह माह तक की सजा का प्रविधान किया गया है। जबकि गवर्नमेंट ने इमरजेंसी कंडीशन में खरीद व हॉस्पिटल बनाए जाने के लिए 50 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया है।