- भवन निर्माण का कॉमर्शियल कनेक्शन कई वर्षों तक नहीं होता कन्वर्ट
- विभाग की मौज, उपभोक्ता 4440 रुपये प्रति बिल चुका रहे ज्यादा
देहरादून, ब्यूरो: दो से तीन साल तक कनेक्शन कॉमर्शियल मोड में चल रहे हंै। जानकार उपभोक्ताओं ने कॉमर्शियल कनेक्शन की अधिकतम अवधि छह माह निर्धारित करने की मांग की है, ताकि इस सुविधा का अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। कंज्यूमर्स का कहना है कि जब सुविधा देने की बात आती है तो विभाग हाथ पीछे खींच लेता है और जब उपभोक्ताओं की ओर से जानकारी के अभाव में गलतियां हो जाती है, तो विभाग कंज्यूमर्स पर पैनल्टी लगाकर वसूलता है।
लुट रहे कंज्यूमर
कॉमर्शियल कनेक्शन ऑटोमेटिक वर्षों तक भी घरेलू में कन्वर्ट नहीं होता है। भवन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लिखित में आवेदन करने पर ही कॉमर्शियल कनेक्शन को घरेलू में कन्वर्ट करने का प्रावधान है, लेकिन जानकारी के अभाव में अधिकांश उपभोक्ता वर्षों तक कॉमर्शियल कनेक्शन को यूज करते रहते हैं। बाद में जानकारी होने पर वह अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं।
1435 की जगह चुका रहे 5875 रुपए
अधिकांश उपभोक्ता जानकारी के अभाव में लुट रहे हैं। अमूमन सामान्य भवन का निर्माण छह माह से लेकर एक साल के भीतर हो जाता है। घरेलू कनेक्शन का प्रत्येक तीन माह का बिल 1435 रुपये आता है, जबकि कमर्शियल का बिल 5875 रुपये आता है। उपभोक्ता कॉमर्शियल का 4440 रुपये अधिक चुकाता है। ऐसे में यदि कनेक्शन सालों साल तक चलने पर उपभोक्ता को भारी रकम चुकानी पड़ रही है।
दोबारा आवेदन की बाध्यता हो समाप्त?
शिकायत निवारण समिति मेहूंवाला क्लस्टर पेयजल योजना के मेंबर वी.वीरू बिष्ट ने वल्र्ड बैंक परियोजना पेयजल निगम के जीएम सीता राम को ई-मेल से शिकायती पत्र भेजकर कॉमर्शियल कनेक्शन के नियमों में बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए उपभोक्ता के द्वारा सभी जरूरी दस्तावेज विभाग में जमा किए जाते हैं, तो घरेलू में कन्वर्ट के लिए दोबारा आवेदन की बाध्यता को समाप्त किया जाए। उपभोक्ता को छह माह बाद कॉमर्शियल कनेक्शन को ऑटोमेटिक घरेलू में कन्वर्ट करने की सुविधा दी जाए।
वल्र्ड बैंक स्कीम में कॉर्शियल और घरेलू कनेक्शन एक ही दर पर दिए जा रहे हैं। संबंधित एक्सईएन को निर्देशित किया गया है वह क्षेत्र में अनाउसमेंट करें। जिन लोगों के मकान कंप्लीट हो गए हैं वह कॉमर्शियल कनेक्शन घरेलू में कन्वर्ट करा लें।
सीता राम, जीएम, वल्र्ड बैंक परियोजना, पेयजल निगम
बगैर सूचना के कनेक्शन घरेलू में कन्वर्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। अरबन एरिया में हाउस टैक्स लगते ही कनेक्शन घरेलू में कन्वर्ट हो जाता है। आवेदन के बाद ही कनेक्शन कन्वर्ट किया जाता है, बैक डेट का बिल कंसीडर करने का नियम नहीं है। इसको लेकर भविष्य में विचार किया जाएगा।
नीलिमा गर्ग, सीजीएम, जल संस्थान