देहरादून,ब्यूरो: शराब पीकर रात डेढ़ बजे रात कार एक्सीडेंट में मौत के आगोश में समाए 6 युवाओं की मौत के बाद पूरी मशीनरी जाग गई है। पुलिस से लेकर आबकारी विभाग एक्शन मोड में है। जिला प्रशासन भी सख्त रवैया अपनाए हुए है। जिला प्रशासन ने पूरी रात खुलने वाले बार को बंद करने के निर्देश दिए हैं। शराब पीकर लगातार हो रहे हादसों को लेकर बार के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। रात 11 बजे के बाद किसी भी बार को खुले रहने पर कार्रवाई को चेताया गया है। यहां तक कि लाइसेंस भी सस्पेंड करने की चेतावनी दी गई है। ड्रिंग एंड ड्राइव को लेकर पुलिस नाकेबंदी कर एल्कोहल मीटर से चेकिंग अभियान चला रही है।
24 घंटे शराब पिलाने की परमिशन रद
दून में कोई भी बार रात 11 बजे के बाद न खुल पाए, इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई की जद में 5 सितारा होटल हयात रीजेंसी भी आ गया है। होटल को मिली 24 घंटे शराब पिलाने की अनुमति को आबकारी आयुक्त एचसी सेमवाल ने निरस्त कर दिया है। आबकारी आयुक्त के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने भी औपचारिक आदेश जारी कर दिया है।
3 बार के लाइसेंस किए गए सस्पेंड
ओएनजीसी चौक पर इनोवा कार हादसे में छह युवक-युवतियों के जान गंवाने के बाद देर रात के बेकाबू जश्न पर अंकुश लगाने की दिशा में कड़े कदम उठाए गए। तत्कालीन आबकारी आयुक्त के अगस्त 2024 के आदेश के क्रम में होटल हयात को 28 अक्टूबर 2024 को निर्धारित रात 11 बजे के बाद बार खोलने के लिए 12 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया था। रात 11 बजे के बाद खुले तीन बार का लाइसेंस डीएम के आदेश पर 15 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए थे।
अब रात 11 बजे तक ही खुलेंगी बार
शहर के तमाम बार संचालक हयात रीजेंसी का 24 घंटे बार खोलने का उदाहरण लेकर आबकारी आयुक्त के पास पहुंचे। उन्होंने भी 24 घंटे की अनुमति जारी करने की मांग उठाई और हाई कोर्ट में वाद दायर करने की चेतावनी दी। इसके बाद आबकारी आयुक्त ने 14 नवंबर को हयात रीजेंसी को दिए गए 12 घंटे के अतिरिक्त समय को निरस्त कर दिया। आयुक्त के आदेश के क्रम में शनिवार को डीएम सविन बंसल ने भी औपचारिक आदेश जारी कर दिया।
सप्ताहांत में रात 12 बजे तक बार खोलने पर डीएम की रोक
महानगरों की तर्ज पर दून में वीकेंड पार्टी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार और रविवार को बार रेस्तरां, पब, रिसार्ट और होटल आदि में पार्टियों के क्रेज को देखते हुए एक घंटे अतिरिक्त समय तक बार खोलने की छूट थी। इस तरह दून के बार शनिवार और रविवार को रात 12 बजे तक खोले जा रहे थे।
आबकारी मैनुअल की शक्ति का इस्तेमाल
मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए डीएम ने आबकारी मैनुअल के सेक्शन 59 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सप्ताह के सातों दिन बार संचालन का समय रात 11 बजे तक सीमित कर दिया है। आबकारी मैनुअल की शक्तियों का प्रयोग किसी डीएम ने पहली बार किया है। डीएम बंसल ने कहा कि आमजन की सुरक्षा प्रशासन के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कई बार सख्त कदम भी उठाने पड़ जाते हैं। शहर की कानून एवं व्यवस्था के लिए यह जरूरी भी था। यही कारण है कि वर्षों पुरानी इस व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है।
बार संचालकों पर कसा शिकंजा
डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट समेत सभी उपजिलाधिकारियों और आबकारी विभाग की टीम को बार संचालन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि आदेश का पालन कराने में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।dehradun@inext.co.in