- पीएम आवास योजना के तहत लॉटरी के माध्यम से आवंटित होंगे आवास
- लाभार्थी 4 सितंबर तक कर सकते हैं फ्लैट के लिए आवेदन
देहरादून, ब्यूरो: पीएम आवास योजना के तहत दुर्बल आय वर्ग के लिए 344.22 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया में बन रहे प्रति आवास की कीमत 6 लाख रूपये है, लेकिन लाभार्थी को केवल 3.5 लाख रूपये ही देने होंगे। बाकी शेष 2.50 लाख में से 1 लाख राज्य सरकार और 1.50 लाख द्रकें सरकार द्वारा बतौर अनुदान के रूप में दिया जाएगा। फ्लैट बुक करने के लिए अभ्यर्थी को एमडीडीए में मात्र 35 हजार रूपये जमा कराने होंगे।
बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) के तहत एमडीडीए देहरादून के धौलास में आवासीय योजना का निर्माण कर रहा है। एमडीडीए ने आवासीय योजना के पोर्टल पर यूआईडी पंजीकृत उन आवेदकों से आवेदन मांगे हैं, जिनके द्वारा नगर निगम देहरादून के माध्यम से पंजीकरण कराया गया है।
इन जगहों पर जमा कर सकते हैं पंजीकरण फार्म
एमडीडीए पीजीआर सैल ट्रांसपोर्टनगर, बैंक आफ बड़ौदा ट्रांसपोर्टनगर, इन्डसइंड बैक 69 राजपुर रोड, आईएसबीटी एमडीडीए कैंप आफिस, बैंक आफ बड़ौदा ट्रांसपोर्टनगर में शपथ पत्र समेत आवश्यक प्रपत्रों के साथ 4 सितंबर से पूर्व जमा करा सकते हैं।
लॉटरी के माध्यम से अलाट होंगे आवास
उत्तराखंड शहरी विकास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर निगम देहरादून द्वारा चिन्हित आवेदनककर्ता ही योजना में भाग ले सकेंगे। एमडीडीए आवेदनकर्ता द्वारा एमडीडीए में किए गए आवेदन के बाद लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। लाभार्थी को आधार कार्ड, फोटो पहिचान पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र समेत दो पासपोर्ट साइज की फोटो एमडीडीए में फार्म के साथ जमा कराने होंगे।
आवास के लिए ये है नियम और शर्तें
- लाभार्थी को शपथ पत्र देना होगा कि यूआईडी सर्वे कोड में अंकित परिवार के सदस्यों का भारत में कहीं भी आवास नहीं है और उसे आवंटन संबंधी सभी सर्वे मान्य हैं
- आवास आवंटन प्रमुख महिला के नाम पर होगा, महिला सदस्य न होने पर ही पुरूष के नाम आवास आवंटित होगा
- आवंटन के बाद लाभार्थी द्वारा आवास वापस किया जाता है तो जमा राशि से 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी
- कब्जा प्रापत करने से पूर्व आवास वापस किया जाता है तो जमा राशि से 25 प्रतिशत की कटौती की जाएगी
- आवंटन पत्र के निर्गत होने की तिथि कसे एक माह के अंदर आवंटी को फ्लैट का अवशेष एमडीडीए में बैंक के माध्यम से कब्जे से पूर्व जमा कराना आवश्यक होगा।
- कब्जे के तीन माह के अंदर प्रवेश न करने पर आवंटन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची के लाभार्थी को आवंटित किया जाएगा।
- तथ्यों का छिपाकर शर्तों का उल्लंघन कर अपात्र सिद्ध होने पर जमानत राशि जब्त कर आवंटन निरस्त किया जाएगा।
- आवेदन फार्म के साथ 17 जून 2015 से पूर्व का निवासरत होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। आवंटन के बाद 10 वर्ष तक फ्लैट को विक्रय नहीं किया जा सकता है।
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