देहरादून (ब्यूरो)। 19 सितंबर को गंगाभोगपुर तल्ला यमकेश्वर में रिजॉर्ट चलाने वाले पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस उदयपुर पल्ला पौड़ी गढ़वाल में अपनी रिजॉर्ट कर्मी अंकिता भंडारी की गुमशुदगी दर्ज करायी थी। यह मामला 22 सितंबर को रेगुलर पुलिस को सौंपा गया। पुलिस ने रिजॉर्ट कर्मियों से पूछताछ की तो पता चला कि 18 सितंबर शाम को 8 बजे अंकिता भंडारी रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता रिजॉर्ट से एक साथ गये थे। बाद में तीनों वापस लौटे, लेकिन अंकिता नहीं दिखाई दी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर उसका मर्डर किये जाने की बात कही। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर मामले में धारा 302, 201, 120 बी आईपीसी बढ़ा दी। 23 सितंबर को तीनों को जेल भेज दिया गया। 24 सितंबर को चीला नहर से अंकिता की डेडबॉडी बरामद हुई। ्रमामले की जांच के लिए डीआईजी कानून व्यवस्था पी। रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन का गठन किया गया। अंकिता के डेडबॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया।
500 पेज की चार्जशीट
डीआईजी गढ़वाल वी मुरुगेशन के अनुसार एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। इस मामले में पुलकित, सौरभ और अंकित के अलावा किसी अन्य की संलिप्तता के सबूत नहीं मिले हैं। कथित वीआईपी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसे किसी वीआईपी की संलिप्तता के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसका पता लगाने के लिए नार्को टेस्ट की प्रक्रिया जारी रखी गई है।
कब क्या हुआ
18 सितंबर : अंकिता का मर्डर
19 सितंबर : राजस्व पुलिस में गुमशुदगी
22 सितंबर : मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर
22 सितंबर : पुलकित, सौरभ और अंकित की गिरफ्तारी
23 सितंबर : तीनों आरोपियों को जेल भेजा
24 सितंबर : अंकिता की डेडबॉडी बरामद
24 सितंबर : मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन
25 सितंबर : राज्यभर में धरने प्रदर्शन, श्रीनगर में रोड जाम
25 सितंबर : श्रीनगर में अलकनन्दा के किनारे अंकिता का अंतिम संस्कार।
2 अक्टूबर : उत्तराखंड बंद कर सीबीआई जांच की मांग
17 दिसंबर : एसआईटी की जांच पूरी, चार्जशीट तैयार
पहले से आपराधिक प्रवत्ति
पुलिस के अनुसार अंकिता मर्डर के तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले भेी पुलिस में केस दर्ज हुए हैं। इसके गैंगस्टर और जालसाजी जैसे मामले भी शामिल हैं। पुलकित आर्य पुत्र विनोद आर्य के खिलाफ धारा 447 में थाना बहादराबाद हरिद्वार, धारा 419/420/468/471/120बी/34/109 में थाना कोतवाली नगर हरिद्वार और धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में थाना लक्ष्मणझूला पौड़ी में केस दर्ज हैं। सौरभ भास्कर के खिलाफ धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लक्ष्मणझूला, पौड़ी और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में थाना लक्ष्मणझूला पौड़ी गढ़वाल में पहले से केस दर्ज हैं।