-शहर में दर्जनों अवैध मिनरल वाटर के प्लांट हो रहे संचालित

-असली के नाम पर बेच रहे नकली पानी

VARANASI

अगर आप शहर में मिनरल वॉटर खरीद कर पीते हैं तो सावधान हो जाएं। यह आपकी तबीयत बिगाड़ सकता है। इस शहर में ब्रॉडेड के नाम पर लोकल पानी देकर धोखा दिया जा रहा है। जिससे लोगों के सेहत बिगड़ने के साथ उनकी जेब भी कट रही है। जिसकी फिक्र न तो स्वास्थ्य विभाग को है और न ही फूड एंड सेफ्टी विभाग को। शहर में मिनरल वाटर के दर्जनों अवैध प्लांट धड़ल्ले से चल रहे हैं लेकिन संबंधित डिपार्टमेंट के पास इनकी जानकारी नहीं है।

-ब्रांड के नाम पर मोटा मुनाफा

गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर में मिनरल वाटर की खपत बढ़ गई है। इस मौके को भुनाने के लिए अवैध प्लांट संचालित करने वाले ब्रांड के नाम पर डुप्लिकेट पानी की सप्लाई कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डा समेत शहर में कई ऐसे व्यस्ततम इलाके हैं जहां बड़े पैमाने पर ब्रांडेड मिनरल वाटर से मिलते जुलते नाम की पानी की बोतलें महंगे दाम में बिक रही हैं। इससे दुकानदार से लेटर प्लांट संचालक तक मोटा मुनाफा कमा रहे हैं।

सील न बैच नंबर

बिना सील बंद पानी की बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी जिले में पानी के धंधेबाज प्रतिदिन कैन और वाटर कूलर के माध्यम से हजारों लीटर पानी की सप्लाई कर रहे हैं। उन पर न तो उसे तैयार करने की तिथि होती है, न ही उसके उपयोग की, बैच नंबर और लाइसेंस नंबर भी अंकित नहीं होता है। इस तरह के कैंन को खरीदकर प्यास बुझाने वाले लोगों का विभिन्न बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बढ़ सकता है।

दर्जनों अवैध वाटर प्लांट

जिले में अवैध तरीके से दर्जनों वाटर प्लांट संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से किसी के पास ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंटर्ड का लाइसेंस नहीं है। जबकि मिनरल वाटर का प्लांट लगाने के लिए यह लाइसेंस होना सबसे जरूरी होता है। बता दें कि पैक्ड मिनरल वाटर प्लांट लगाने को लेकर नई नीति लाने के लिए एफएसएसआई ने नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दिया गया है। जिसके बाद भी बगैर लाइसेंस यह धंधा जोर-शोर से चल रहा है।

अभियान के माध्यम से बगैर रजिस्ट्रेशन सील पैक्ड पानी बेचने वालों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे प्लांट को लेकर विभाग सख्त कदम उठाने की तैयारी में है।

डॉ। दीनानाथ यादव, डीओ फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट

एक नजर

-12 से ज्यादा ब्रांड के मिनरल वाटर बिक रहे शहर में

-50 से ज्यादा मिनरल वाटर के अवैध प्लांट हो रहे हैं संचालित

6 प्लांट का ही फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में है रजिस्ट्रेशन

विभाग को नहीं है अवैध प्लांट की जानकारी

कैन व वाटर कूलर से होती है सप्लाई

ये है जरूरी

फूड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत किसी मिनरल वाटर प्लांट को संचालित करने के लिए भूगर्भ जल संचय विभाग से एनओसी लेना होता है

फूड एंड सफ्टी विभाग से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है

प्लांट लगाने से पहले वाटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था जरूरी है

कामर्शियल एरिया में होना चाहिए प्लांट