वाराणसी (ब्यूरो)। आजमगढ़ के तरवां थाना क्षेत्र में मजदूर हत्याकांड के जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस मुकदमे में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जेलर का बयान कराने के लिए अदालत ने 17 अप्रैल तारीख निर्धारित की है।
मजदूर की हुई थी मौत
तरवां थाना क्षेत्र के एरा कला गांव में छह फरवरी 2014 को सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं थीं। इस गोलीकांड में बिहार के गया निवासी एक मजदूर राम इकबाल की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य मजदूर पांचू घायल हो गया था। घटना के लगभग छह महीने बाद मुख्तार अंसारी का नाम आरोपित के तौर पर प्रकाश में आया।
गवाही की प्रक्रिया
इस मुकदमे में गवाही की प्रक्रिया चल रही है। इसी मुकदमे के आधार पर छह अक्टूबर 2020 को गैंगस्टर एक्ट के मुख्तार अंसारी व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे में भी गवाही की प्रक्रिया चल रही है। मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद आरोपितों की सूची से उसका नाम खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.