वाराणसी (ब्यूरो)। लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने वालों के लिए अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन कराए लिफ्ट या फिर एस्केलेटर बिल्डिंगों में लगा रहे हैं तो विद्युत सुरक्षा निदेशालय एक्शन ले सकता है। एक्शन के दौरान जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हालांकि, अभी जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है। क्योंकि लिफ्ट और एस्केलेटर एक्ट अभी हाल ही में आया है। इस एक्ट के तहत जिन लोगों ने विभाग में बिना परमिशन के लिफ्ट और एस्केलेटर लगवा रखे हैं। उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
अगले माह से सर्वे
एक्ट का नोटिफिकेशन आने के बाद विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अफसर अगले माह से होटल, लॉज, पेइंग गेस्ट, हास्पिटल, स्कूल और बहुमंजिली इमारतों की जांच कराएंगे कि कहां-कहां पर लिफ्ट व एस्केलेटर लगाया गया है। इनके पास विभाग द्वारा जारी एनओसी है या नहीं। एनओसी है तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया। इसकी गहनता से जांच की जाएगी।
रेस्क्यू डिवाइस भी जरूरी
विद्युत सुरक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक जगजीवन कुमार वर्मा का कहना है कि लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के लिफ्ट और एस्केलेटर नहीं लगाए जा सकेंगे। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट में रेस्क्यू डिवाइस भी लगाना अनिवार्य है। जो लोग नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
नहीं ली है एनओसी
जगजीवन कुमार वर्मा का कहना है कि 90 परसेंट से अधिक लोगों ने विभाग से एनओसी तक नहीं ली है। लिफ्ट एक्ट आने के बाद सभी का सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए नोटिसें जारी की जाएंगी। नोटिस का जवाब न देने पर एक्शन किया जाएगा। लिफ्ट लगाने से हादसा बढ़ रहा है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय से जो लोग रजिस्ट्रेशन कराए रहेंगे। उनको सहूलियत मिलेगी।
तय है नियमावली
बताया गया है कि इसके पहले लिफ्ट, एस्केलेटर के विनिर्माण, निर्माण, गुणवत्ता, अंतरनिहित सुरक्षा सुविधाएं, संस्थापना, संचालन और अनुरक्षण को लेकर 26 फरवरी को विधानमंडल ने लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम-2024 पारित किया था। इस अधिनियम की धारा-19 के तहत लिफ्ट और एस्केलेटर के संचालन, मशीनरी, उपकरण के रखरखाव के लिए नियमावली तय की गई है। इस नियमावली के आने के बाद विभाग जांच करेगा।
विद्युत सुरक्षा डॉट ओआरजी पर रजिस्ट्रेशन
लिफ्ट और एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन के लिए विद्युत सुरक्षा डॉट ओआरजी पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद लिफ्ट या एस्केलेटर का अधिष्ठापन और कमीशनिंग पूर्ण होने के बाद निर्धारित शुल्क जमा करते हुए निदेशक विद्युत सुरक्षा के पास ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए वीएल फार्म, लिफ्ट का डाक्यूमेंटस, एनओसी, चालान के अलावा बिजली का बिल जमा करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के अनिवार्य डाक्यूमेंटस
-वीएल फार्म
-बिजली का बिल
-ट्रेजरी चालान
क्या है नियम
- लिफ्ट में ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा।
- एस्केलेटर के संचालन के लिए संचालक की नियुक्ति अनिवार्य।
नियमावली अभी आई नहीं है। लिफ्ट एक्ट आने के बाद शहर के बहुमंजिली इमारतों, होटल और लॉज में लगे लिफ्ट और एस्केलेटर की जांच की जाएगी। इसके बाद नोटिस जारी की जाएगी।
जगजीवन कुमार वर्मा, सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय