वाराणसी (ब्यूरो)। मेसर्स एप्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उपभोक्ता को एक खराब ङ्क्षप्रटर दे दिया था। कई बार भागदौड़ करने के बाद कंपनी ने जब उपभोक्ता की बात नहीं सुनी तो उसने जिला उपभोक्ता विवाद (प्रतितोष) आयोग में वाद दायर कर दिया। पांच साल तक चली सुनवाई के बाद उपभोक्ता को न्याय मिल गया है। वहीं, विपक्षी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही 60 दिन के अंदर अब नया ङ्क्षप्रटर या 11 हजार 987 रुपये लौटाने होंगे.
नायक बाजार के कृष्ण देव ने सिगरा के गांधी नगर स्थित मेसर्स एप्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 31 जनवरी 2018 को प्रतितोष में वाद दायर किया था। कृष्ण देव ने बताया कि 16 अक्टूबर 2017 को स्वरोजगार के लिए एप्सन कंपनी का एक ङ्क्षप्रटर लिया था, जिसकी वारंटी 12 माह या 30 हजार ङ्क्षप्रट तक दी गई थी। 14 नवंबर 2017 को ङ्क्षप्रटर खराब हो गया। इसके बाद कस्टमर केयर नंबर 1800425011 पर काल करके मौखिक रूप से जानकारी दी। इसके बाद सर्विस इंजीनियर द्वारा जारी ग्राहक सेवा रिपोर्ट पर भी शिकायत की। वारंटी अवधि में शिकायत दूर न किए जाने पर उपभोक्ता का कार्य बाधित हो गया। आर्थिक क्षति के साथ मानसिक उत्पीडऩ किया गया। इसी को आधार बनाकर परिवाद प्रस्तुत किया गया था। अब परितोष के अध्यक्ष ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाकर न्याय किया।