वाराणसी (ब्यूरो)। बरसात हो जाए या थोड़ी तेज आंधी आए तो आसपास रहने और उधर से गुजरने वालों का दिल दहल जाता है। इसके बाद भी नगर निगम जर्जर भवनों को नोटिस देने तक ही सीमित रहा है। जर्जर इमारतों को ध्वस्त करने की कार्रवाई लंबे समय से नहीं हुई है। यह हालत तब है जब कि नगर निगम एक्ट में जर्जर भवन को चिह्नित करने के साथ जानमाल रक्षा की ²ष्टि से उनके ध्वस्तीकरण का भी अधिकार है।
सशुल्क होता ध्वस्तीकरण । फोटो नोटिस की
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-331 (1) के तहत निगम जर्जर भवनों को नोटिस दे सकता है। ऐसे भवन स्वामियों को सात दिनों के भीतर जर्जर हिस्से की मरम्मत कराने या जर्जर भाग को ध्वस्त करने की कार्रवाई करनी होती है। भवन स्वामियों द्वारा ऐसा न करने पर निगम को धारा-331 (2) के तहत जर्जर भवन गिराने व भवन स्वामी से इसका खर्च भी वसूलने का अधिकार है। वहीं धारा-331 (1)के तहत नोटिस तो देता है लेकिन धारा-331 (2) का उपयोग नहीं करता है। इसके पीछे निगम को पहले मकान को खाली करवाना होगा। इसके लिए मजिस्ट्रेट या न्यायालय की अनुमति लेना अनिवार्य है। कानूनी दांव-पेच के कारण निगम जर्जर भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई करने से बचता है।
दो मकान गिरते ही जुड़ गए और 85 जर्जर भवन
नगर निगम ने शहर में जर्जर 404 मकानों को चिह्नित किया है। वहीं 24 घंटे के भीतर निगम की ओर से जारी अपडेट सूची में जर्जर भवनों की संख्या 85 भवन और बढ़ गई है। कोतवाली जोन में 189 के स्थान पर अब 258 मकान जर्जर घोषित किया गया है। नई सूची में शहर में कुल 489 मकान जर्जर चिन्हित किए गए हैं।
निगम ने किया मालगोदाम को सील
जर्जर मकान को लेकर अब निगम सक्रिय हो गई है। इस क्रम में बुधवार को कैंट स्थित मालगोदाम के जर्जर भाग को सील कर दिया। निगम इसे तहबाजारी के लिए आवंटित था। शासन के निर्देश के पर तहबाजारी की व्यवस्था खत्म होने के बाद निगम ने फरवरी 2024 में तहबाजारी वसूलने वालों कुल 34 लोगों को मालगोदाम खाली करने की नोटिस दी थी। इसके बाद भी लोगों ने भवन खाली नहीं किया था। अवैध रूप से रह रहे थे। जबकि यह भवन जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसे देखते हुए मालगोदाम पर ताला लगाकर सील कर दिया है। साथ ही इंजीनियङ्क्षरग विभाग को भवन को ध्वस्त कराने का निर्देश दिया है। इसी प्रकार निगम एक और जर्जर भवन ध्वस्त करने की कार्रवाई में जुटा हुआ है।
किस जोन में कितने जर्जर मकान
258 कोतवाली
152 दशाश्वमेध
12 वरूणापार
13 आदमपुर
14 भेलुपुर
09 सारनाथ
31 रामनगर
अधिनियम के तहत जर्जर भवनों की लगातार चिह्नित कर नोटिस दिया जा रहा है। मरम्मत कराने या ध्वस्तीकरण का अनुरोध किया जाता है। नोटिस के बाद भी भवन स्वामी उसे खाली नहीं करते, ऐसे में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो पाती है। जानमाल के खतरे और कानूनी बाधाओं को देखते हुए नगर निगम, वीडीए, पुलिस व जिला प्रशासन की संयुक्त कमेटी बना कर कार्रवाई का निर्णय लिया गया है.जल्द ही कमेटी की गठन कर कार्रवाई की जाएगी।
-अक्षत वर्मा, नगर आयुक्त
जर्जर भवनों पर करें कार्रवाई: डीएम
वाराणसी : जिलाधिकारी एस। राजङ्क्षलगम ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर जर्जर भवनों को तत्काल चिह्नित कर मकान मालिकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। कहा कि नोटिस के साथ कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करें ताकि किसी भी तरह हादसा न होने पाए। कार्यवाही के दौरान ऐसे लोगों को आवासित करने के लिए धर्मशाला आदि की भी व्यवस्था अवश्य किया जाए। रायफल क्लब में आयोजित बैठक में अपर पुलिस कमिश्नर एस। चिनप्पा, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, एडीएम सिटी आलोक वर्मा, एडीएम (वित्त एवं राजस्व) बंदिता श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
कांवरियां मार्ग का डीएम व अपर पुलिस कमिश्नर ने किया निरीक्षण
वाराणसी : जिलाधिकारी एस। राजलिगम व अपर पुलिस कमिश्नर एस। चिनप्पा ने बुधवार को मोहन सराय से वाराणसी की तरफ आने वाले कांवरियां रूट और कैंप का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया।