वाराणसी (ब्यूरो)। जब स्टूडेंट्स की सेफ्टी की बात आती है तो प्रशासन द्वारा कई कड़े नियम लागू किए जाते हैं। शुक्रवार को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कैंप कार्यालय में पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने व बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपायों पर चर्चा की। बैठक में विभिन्न सुरक्षा उपायों स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, नियमित पुलिस पेट्रोलिंग और साइबर सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए छात्रों और स्टाफ को ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण रखने का भी प्रयास किया गया। पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिया कि स्कूल के 100 मीटर रेडियस में शराब, पान गुटखा, सिगरेट की बिक्री नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दुकानदार पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं ये कानून पहले से ही है। पर अब भी स्कूल के 100 मीटर के अंदर ही खुलेआम दुकानों पर शराब, गुटखा बिक रहा है।
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चेतगंज में आर्य महिला कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान है, जहां पर लड़कियों को आते-जाते समय काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।
सीन-2
रामकटोरा स्थित हैप्पी मॉडल स्कूल है, जहां मात्र 50 मीटर की दूरी पर देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं। यहां पर लोग खुलेआम शराब भी पीते हैं।
सीन-3
पांडेपुर चौराहे पर सुधाकर महिला पीजी कॉलेज के पास तीन शराब के ठेके है, जहां पर अक्सर लोग नशे की हालत में लड़कियों को छेड़ते हैं।
सीन-4
भेलूपुर सीएम एंग्लो बंगाली स्कूल के पास शराब की दुकान 100 मीटर के अंदर की रेंज में ही है। स्कूल के बच्चों पर इससे गलत प्रभाव पड़ता है।
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कमच्छा चिल्ड्रेन एकेडमी के बाहर गेट पर ही पान की दुकान है, जिसमें गुटखा बेचा जाता है। स्कूल के बाहर ही लोग गुटखा खाते हैं।
सीन-6
मलदहिया स्थित जीजीआईसी स्कूल के बाहर भी खुलेआम गुटखा बेचा जाता है, जहां पर लोग खड़े होकर गुटखे का सेवन करते हैं।
स्कूल के 100 मीटर के पास शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
गुरमीत कौर, कोऑर्डिनेटर, सीबीएसई
स्कूल के 100 मीटर रेडियस में शराब, पान, गुटखा, सिगरेट की बिक्री नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-मोहित अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर