वाराणसी (ब्यूरो)। नगर निगम ने अनुबंध का उल्लंघन करने के आरोप में सोमवार को महामना पं। मदन मोहन मालवीय कैंसर हास्पिटल (सुंदरपुर) के निदेशक को नोटिस दिया है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की ओर से जारी नोटिस में भविष्य में बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट-2016 की धारा 15 (1) का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है कि नोटिस के बाद भी इस तरह का अपराध जारी रखने पर पांच लाख प्रतिदिन जुर्माना व एक वर्ष तक अपराध करने पर सात सात की सजा हो सकती है।
नगर आयुक्त के मुताबिक कैंसर संस्थान की ओर से कूड़ा घर में काले पालीथीन बैग में बायोमेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन, एक्सपायर दवाएं, मेडिकल सर्जरी वेस्ट व अन्य हानिकारक मैटेरियल पैक कर डाला जा रहा है, जो जनसुरक्षा के ²ष्टिगत कतई उचित नहीं है। साथ ही अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन भी है। 28 जून को करसड़ा स्थित प्लांट में सामान्य कूड़े में प्रतिबंधित बायोमेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन, एक्सपायर दवाएं, मेडिकल सर्जरी वेस्ट व अन्य हानिकारक मैटेरियल मिला है जो कैंसर संस्थान से प्लांट तक पहुंचा था। नोटिस में लिखा गया है कि नगर निगम द्वारा स्वच्छता के लिए किए जा प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो कदापि उचित नहीं है। साथ ही संस्थान को इसकी पुनरावृत्ति न करने के लिए कहा गया है। भविष्य में अनुबंध का अनुपालन न करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016
जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट-2016) में पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा उत्पन्न बायोमेडिकल कचरे के संग्रह, पृथक्करण, प्रबंधन और निपटान को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बायोमेडिकल कचरे में पशु और मानव शारीरिक अपशिष्ट, सर्जिकल उपकरण जैसे सीङ्क्षरज और अस्पतालों और अनुसंधान केंद्रों में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री शामिल हैं।