वाराणसी (ब्यूरो)। कालभैरव व श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के 500 मीटर की परिधि में विज्ञापन अर्थात बैनर-होर्डिंग प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा शहर के मुख्य चौराहों के चारों ओर दस मीटर तथा कचहरी आंबेडकर पार्क से कमिश्नर आवास होते हुए सर्किट हाउस, गोलघर का क्षेत्र को भी नगर निगम ने विज्ञापन से मुक्त घोषित करने का निर्णय लिया है। निगम ने विज्ञापन नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली उपविधि (नियमावली) 2023 में इसका प्रविधान भी कर दिया है। विज्ञापन की नई नीति 19 सितंबर को सदन के अधिवेशन में अनुमोदन के बाद लागू होगी।
नगर निगम आय बढ़ाने के लिए नए स्रोत की तलाश करने में जुटा हुआ है। इस क्रम में नई विज्ञापन नीति लागू करने के लिए विज्ञापन नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली उपविधि (नियमावली) बनाई है। इसका उल्लंघन करने पर एक लाख या इससे अधिक जुर्माना का भी प्रविधान किया गया है। नियमावली तहत अब शहर में छत विज्ञापन, आकाश चिह्न, भूमि वृक्ष, खंभा, स्क्रीन बाड़, विज्ञापन पट्टी, गुब्बारा, बैनर पटाका विज्ञापन, विद्युतीय प्रतीक, गैंट्री विज्ञापन, शामियाना विज्ञापन, ट्रैफिक, ट्री गार्ड सहित अन्य किसी भी प्रकार का विज्ञापन के लिए निगम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
विज्ञापनों के स्थलों का निर्धारण करेगी समिति
विज्ञापन के लिए उचित व उपयुक्त स्थलों की पहचान करने तथा उसके आकार, ऊंचाई के निर्धारण के लिए अब नगर आयुक्त या अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति गठित होगी। इस समिति में निगम के मुख्य अभियंता, वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के परियोजना निदेशक, लोक निर्माण विभाग या रेलवे की प्रतिनिधि, यातायात पुलिस के प्रभारी, उप्र सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक, वाराणसी स्मार्ट सिटी के नामित प्रतिनिधि सहित अन्य लोग सदस्य होंगे। यह सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन के स्थल का चयन करेंगे ताकि शहर की सुंदरता भी प्रभावित न हो।
दुकान का नाम विज्ञापन के दायरे से बाहर
होङ्क्षडग की लंबाई-चौड़ाई व ऊंचाई भी अब मानक के अनुरूप होगी। होङ्क्षडग ऊंचाई 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी। वहीं बालकनी व बरामदा में लटकाने वाले विज्ञापन की लंबाई 2.5 मीटर व मोटाई 50 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगी। दो विज्ञापनों के बीच की दूरी 15 मीटर से कम नहीं चाहिए। दुकान का नाम, वस्तुओं या सामनों के नाम के साथ पेङ्क्षटग या बोर्ड विज्ञापन के दायरे से बाहर माना जाएगा।