वाराणसी (ब्यूरो)। फूड कारोबारियों का कारोबार करना अब आसान नहीं होगा। जीएसटी की विसंगतियों से जूझ ही रहे थे कि अब फूड एक्ट में आए बदलाव ने नई अड़चनें पैदा कर दी हैं। इस एक्ट के तहत अब कोई कारोबारी लाइसेंस तय तिथि तक रिन्युअल नहीं कराता है और नियमों का उल्लंघन करता है तो तीन गुना जुर्माने का प्रावधान है। इस नए एक्ट से व्यापारी वर्ग सदमे में हैं।
पहले परडे 100 रुपए पेनाल्टी
खाद्य का कारोबार करने वाले व्यापारियों को पहले तय तिथि तक लाइसेंस रिन्युअल न कराने पर सौ रुपए परडे जुर्माना लगता था। यानि किसी व्यापारी के लाइसेंस की तिथि 30 जनवरी को समाप्त हो रही है। एक महीना पहले यानि 30 दिसंबर से ही सौ रुपए परडे के हिसाब से पेनाल्टी लगना शुरू हो जाता था। लाइसेंस की एक्सपायरी डेट आने तक वह नहीं जमा करता था तो लाइसेंस एक्सपायर हो जाता था.
बनवा लेते थे नया लाइसेंस
पहले व्यापारी तय तिथि तक लाइसेंस रिन्युअल किन्हीं कारणवश नहीं कर पाते थे तो उनका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता था। इसके बाद वह नया लाइसेंस बनवा लेते थे। नया लाइसेंस बनवाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी.
नए प्रावधान में जटिलताएं ज्यादा
फूड लाइसेंस के नए प्रावधान में जटिलताएं ज्यादा हैं। इस नियम के तहत अगर व्यापारी तय तिथि तक लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो वह लाइसेंस नया नहीं बनवा सकते बल्कि उनको तीन महीने पेनाल्टी का प्रावधान है। एक साल में कारोबारियों को लाइसेंस बनवाने के लिए दो हजार रुपए देना पड़ता है तो एक्सपायर होने के बाद 6 हजार रुपए पेनाल्टी के अलावा दो हजार रुपए लाइसेंस शुल्क यानि एक लाइसेंस के लिए उन्हें आठ हजार रुपए देना पड़ेगा.
नए एक्ट के तहत ही सभी व्यापारियों को कारोबार करना होगा। जिनका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है, वह बिना लाइसेंस बनवाए कारोबार न करें नहीं तो तीन गुना पेनाल्टी का प्रावधान है.
संजय प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड-2, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन
नए-नए नियमों के जंजाल में व्यापारी उलझता जा रहा है। पहले डिपार्टमेंट को इस एक्ट बारे में सभी को जागरूक करना चाहिए था। इसके बाद इसे लागू करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर व्यापारी इसके बारे में नहीं जानते.
भगवान दास जायसवाल, व्यापारी
सरकार को कारोबार करने के लिए नियमों का सरलीकरण करना चाहिए न कि जटिल। अभी व्यापारी जीएसटी की विसंगतियों से बाहर नहीं निकले थे कि फूड लाइसेंस में नए नियम ने फिर से सदमे डाल दिया.
प्रतीक गुप्ता, अध्यक्ष, विशेश्वरगंज भैरोनाथ व्यापार मंडल
डिपार्टमेंट को पहले जगह-जगह कैंप लगाकर सभी दुकानदारों को अवेयरनेस करना चाहिए। डिपार्टमेंट को सैंपल लेने से पहले व्यापारियों को सूचित करना चाहिए तभी भय का माहौल खत्म होगा.
ओम कृष्ण अग्रवाल, व्यापारी