वाराणसी (ब्यूरो)आप यकीन नहीं मानेंगे, पर आंकड़ों के अनुसार यह सच हैसिटी के 40 परसेंट लोगों ने बिना अनुमति के ही सबमर्सिबल पंप लगा रखा हैइनमें होटल, लॉज, फैक्ट्री, हास्पिटल और कई घर भी शामिल हैंइन लोगों ने पानी की जरूरत पडऩे पर न तो विभाग से परमिशन ली है और न ही कोई एनओसीबस सबमर्सिबल पंप लगाने वाले को बुलाकर पंप लगवा लिया हैयही वजह है कि शहर का भूजल स्तर गिरावट की ओर है

होटल-लॉज में लग रहे

शहर में तेजी से होटल, लॉज और पीजी की संख्या बढऩे पर लोगों ने खूब सबमर्सिबल पंप लगवाए हैंइसमें कई ऐसे भी हैं, जो होटल बनने से पहले ही सबसमर्सिबल पंप लगवा रहे हैंऐसा कहना है ग्राउंड वॉटर डिपार्टमेंट के अधिकारी काग्राउंड वॉटर डिपार्टमेंट के अधिकारी की मानें तो इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है.

तेजी से जल दोहन

ग्राउंड वॉटर डिपार्टमेंट के अधिकारी राहुल शर्मा ने कहा, लोग तेजी से भूगर्भ जल का दोहन कर रहे हैंऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा हैपकड़े जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती हैअब तक 500 से अधिक लोगों को पकड़ा गया हैइनको नोटिस जारी की जा चुकी हैएनओसी न लेने पर पूछताछ भी जारी है

प्राचीन स्रोत खत्म

शहर के कई क्षेत्रों में ग्राउंड वॉटर लेवल गिर रहा हैइसके बावजूद लोग गैर कानूनी तरीके से सबमर्सिबल पंप लगा रहे हैंपहले तालाब व कुएं से पानी भरकर प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन पानी के प्राचीन स्त्रोत अब खत्म होते जा रहे हैंशहर के कई कुएं को बंद कर दिया गया हैतालाबों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं.

पानी संकट से परेशान लोग

इस समय शहर के लोगों को पानी के गंभीर संकट से जूझना पड़ रहा हैगर्मी की शुरुआत से लेकर अब तक शायद ही कोई ऐसा दिन होगा, जब किसी कॉलोनी व मोहल्ले के लोग पेयजल की समस्या को लेकर रोष प्रकट न करते होंविभाग व प्रशासन लोगों को भविष्य के लिए जल बचाने की सलाह तो दे रहा है, लेकिन जो लोग सरेआम पानी की बर्बादी कर रहे हैंउनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही.

भूगर्भ जल एक्ट

उत्तर प्रदेश, भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम-2019 (एक्ट) लागू किया गया हैजिसमें प्राविधानानुसार समस्त औद्योगिक, अवसंरचनात्मक, सामूहिक उपयोक्ताओं द्वारा भूजल निष्कासन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का निर्माण के प्रावधान किया गया है

6 महीने से 1 साल का कारावास

बिना परमिशन के सबमर्सिबल पंप लगा रहे हैं तो पकड़े जाने पर 6 महीने से 1 साल का कारावास का प्रावधान हैइसके अलावा 2 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगता हैदोबारा पकड़े जाने पर 1 से 2 साल का कारावास और 5 से 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

- 0 से 10 हजार लीटर पर डे कंजप्शन के लिए 5 हजार रुपए शुल्क जमा कर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य.

-10 हजार लीटर से ऊपर के लिए एनओसी लेना अनिवार्य हैइसके अलावा 5 हजार रुपए शुल्क जमा करना होगा.

फैक्ट फाइल

500 लोगों को नोटिस जारी

150 के खिलाफ सील की कार्रवाई

शहर में तेजी से होटल और लॉज बढ़ रहे हैंइनमें सबमर्सिबल पंप लगाया जा रहा हैइसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए.

अभिषेक कुमार, सामने घाट

अधिकतर लोग चाहते हैं कि बटन दबाएं और पानी आना शुरू हो जाएयही वजह है कि सबमर्सिबल पंप लगवा रहे हैं.

हीरा लाल, चितईपुर

अब तो हर होटल, लॉज और स्कूलों मेें सबसर्मिर्सबल पंप दिखता हैइन पर रोक लगाने वाला कोई नहीं हैइनका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है.

सुनील कुमार पटेल, छित्तूपुर

इन नए वार्डों में नहीं होती जलापूर्ति

फुलवरिया : बडौली, बड़ागांव

शिवदासपुर : भिटारी

सलारपुर : रसूलगढ़, खालिसपुर

मंडुवाडीह : महेशपुर, चांदपुर आंशिक

गनेशपुर : गनेशपुर, होलापुर, परमानंदपुर, हटिया, तरना, बांसदेवपुर, चुप्पेपुर, बकसड़ा, छतरीपुर, खरगपुर

संदहा : संदहा, रूस्तमपुर, हीरामनपुर

लोढ़ान : लोढ़ान, हरिहरपुर, सरसवां, दांदूपुर, अहमदपुर, कानूडीह

लोढ़ूपुर : लेढ़ूपुर, आशापुर

करौंदी : करौंदी, पोंगलपुर नासिरपुर

ककरमत्ता : ककरमत्ता, भिखारीपुर कलां, भिखारीपुर खुर्द, पहाड़ी, गनेशपुर, जलालीपट्टी

सुसुवाही : सुसुवाही, नुवांव

पिसौर : पिसौर, भवानीपुर, दनियालपुर

लालपुर-मीरापुर बसहीं : मढ़वां, लमहीं, बनवारीपुर, ऐंढे, लालपुर, मीरापुर बसहीं, मझमीठियां, रसूलपुर

छित्तूपुर खास : छित्तूपुर खास

मडौली : चुरामनपुर, नाथूपुर