सोनभद्र: Soanbhadra Crime News: अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने 11 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी महेश गोंड़ को 20 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर एक लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरि1त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीडि़ता को मिलेगी।

बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया

मामला साढ़े छह वर्ष पूर्व 11 वर्षीय लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने ओबरा थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 4/5 जून 2018 की रात करीब नौ बजे जब उसकी 11 वर्षीय बेटी घर में सो रही थी तभी अनपरा थाना का महेश गोड़ हाल पाता थाना ओबरा घर में घुस गया और बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया।

मामले की विवेचना शुरू कर दी

पुलिस ने पांच जून 2018 को बलात्कार और पाक्सो एक्ट में एफआइआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। दौरान विवेचना विवेचक ने बयान लेने के बाद पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषसिद्ध पाकर दोषी महेश गोड़ को सजा सुनाई।