अप्रैल से नवंबर तक 23 हजार अंचल सम्पत्ति का हुआ बैनामा
-50 परसेंट से कम ने लगाया पैन कार्ड
टैक्स चोरी पकड़ी गई तो होगी कार्रवाई
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बिना पैन कार्ड लगाए संपत्ति खरीदने और बैंक में पैसा जमा करने वालों की अब खैर नहीं है। इनकम टैक्स विभाग ने बीते दो साल के दौरान बिना पैन कार्ड के ही 10 लाख से अधिक कीमत वाली जमीन की खरीद-फरोख्त करने वालों का डाटा बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों को जल्द ही नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। अगर टैक्स चोरी पकड़ी गई तो आईटी एक्ट के तहत संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी होगी। नियमों के मुताबिक 10 लाख रुपये अधिक कीमत वाली अचल संपत्ति खरीद-फरोख्त करने वालों के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो दोनों को फार्म-60 व 61 भरना जरूरी है।
नहीं लगाते पैन कार्ड
उपनिबंधन, स्टाम्प एवं पंजीयन कार्यालय के अनुसार बनारस में सम्पत्ति का बैनामा, ट्रांसफर, किरायेनामा, लीज डीड, नीलामी के दौरान बड़ी मात्रा में स्टाम्प चोरी हो रही है। बीते वित्तीय वर्ष में नवंबर तक चारों खंडों में 22615 अंचल सम्पत्ति की खरीद-फरोख्त हुई। लेकिन 50 प्रतिशत से कम लोगों ने ही पैन लगाया। पैन कार्ड न होने पर फार्म 60-61 भी नहीं भरा
हो रही लिस्ट तैयार
आयकर विभाग के अनुसार बीते दो साल के दौरान हुई अंचल सम्पत्ति की खरीद-फरोख्त और बैंक में जमा की गई राशि का डेटा जुटाया जा रहा है। अधिकारी बताते हैं कि विभाग की इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग की तरफ से बिना पैन कार्ड लगाए संपत्ति में इंवेस्टमेंट करने वाले की सूची तैयार की जा रही है। बिना पैन लगाए संपत्ति खरीदने वालों पर कार्रवाई होनी तय है। इसके लिए विभाग रजिस्ट्री विभाग और अन्य एसोसिएशन की मदद भी ली जा रही है।
ऐसे किया खेल
-बताया जा रहा है कि पहले संपत्ति की खरीद-फरोख्त में पैन कार्ड अनिवार्य नहीं था।
-बैंक में पैसा जमा कराने के दौरान भी पैन कार्ड देना जरूरी नहीं होता था। -बड़ी संख्या में लोगों ने बिना पैन के ही प्रॉपर्टी में इंवेस्टमेंट कर दिया है। -कुछ लोगों ने पैन में फर्जीवाड़ा करके भी इस तरह का काम किया है।
वर्जन
बनारस समेत आसपास जिलों में बिना पैन कार्ड संपत्ति की खरीद-फरोख्त करने वालों की सूची तैयार की जा रही है। संबंधित लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। अगर टैक्स की चोरी पकड़ी गई तो कार्रवाई जरूर होगी।
-डॉ। सुनील माथुर, कमिश्नर आयकर
बनारस में पब्लिक ही नहीं, बल्कि सरकारी विभाग द्वारा भी स्टाम्प चोरी का मामला सामने आ रहा है। 10 लाख से अधिक कीमत वाली अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान पैन कार्ड लगाना जरूरी है, लेकिन यह आंकड़ा 50 प्रतिशत से भी कम हैं। इस मामले में आयकर विभाग की पूरी मदद की जाएगी।
-सुरेश त्रिपाठी, एआईजी स्टाम्प