वाराणसी (ब्यूरो)कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी एमएलए) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने सोमवार को अभियोजन पक्ष को और समय देने से इन्कार कर दियाअदालत ने आरोपित मुख्तार अंसारी का बयान दर्ज कराने कराने के लिए तीन अगस्त की तारीख दी हैबांदा जेल में बंद मुख्तार को वीडियो कान्फ्रेंङ्क्षसग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा.

यह है मामला

भेलूपुर निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया थापांच नवंबर 1997 को फोन पर महावीर प्रसाद को धमकी दी गई कि अपहरण मामले की जांच की पैरवी न करें, नहीं तो बम से उड़ा दिया जाएगामहावीर प्रसाद की तहरीर पर एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाना में मुख्तार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गयाअदालत में महावीर प्रसाद और नंद किशोर रुंगटा के दो बेटों नवीन व प्रवीण समेत छह गवाहों का बयान हुआलेकिन अदालत से बार-बार समय दिए जाने के बाद भी अभियोजन पक्ष एक महत्वपूर्ण गवाह केरल निवासी महादेव रुंगटा के ड्राइवर एमवी साजन को गवाही के लिए पेश नहीं कर सकाअब अदालत ने अभियोजन पक्ष का मौका खत्म करते हुए मुख्तार की गवाही की तारीख तय कर दी