मीरजापुर: न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनमोल पाल ने सेामवार को हत्या के मामले में आरोपित का दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाईसाथ ही 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित कियाजुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर चार वर्ष के अतिरि1त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दियाबताया गया कि 16 पूर्व यह घटना हुई थी

चुनार के रूदौली गांव के रहने वाले ग्राम चौकीदार लक्ष्मण ने 24 मार्च 2008 को चुनार कोतवाली में तहरीर दी थीबताया था कि चुनार के रूदौली गांव के समीप स्थित पुलिया के नीचे किसी अज्ञात व्य1ित का शव पड़ा हैजिसके दोनों हाथ गमछा से बंधे हुए हैसिर में गंभीर चोट के निशान होने के कारण खून बह रहा हैपुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात हत्यारोपित के विरुद्ध हत्या व साक्ष्य छिपाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कीविवेचना के दौरान पाया गया कि अहरौरा के बियाहूपुर गांव के रहने वाले जमुना पटेल ने

अहरौरा के घासीपुर गांव के रहने वाले कपिलदेव पांडेय की डेड़ बीघा जमीन लेने के लिए दो लाख रुपये दिए थे, लेकिन कपिल देव पांडेय उनको भूमि नहीं दे रहा थायह देख जुमना पटेल ने उससे रुपये वापस करने की मांग करने लगेआए दिन रुपये की मांग करने से तंग आकर 23 मार्च को जमुना को रुपये देने के लिए दोषी ने अपने घर बुलाया और वजनी वस्तु से उसके सिर पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दीशव को चुनार के रूदौली गांव की पुलिया के नीचे लाकर फेंक दिया थामृतक की पहचान उसके भाई गंगाराम पटेल ने की थीपुलिस ने कपिल देव पांडेय को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया थाआरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दियाअभियोजन अधिकारी-डीजीसी आलोक कुमार राय, विवेचक- निरीक्षक गोरखनाथ यादव व निरीक्षक जयशंकर प्रसाद, कोर्ट मुहर्रिर- मुख्य आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार तथा पैरोकार-आरक्षी अजय कुमार द्वारा पैरवी की गईन्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अनमोल पाल ने आरोपित कपिल देव पांडेय निवासी घासीपुर अहरौरा का दोषसिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाईजुर्माने से भी दंडित किया