- रंजिश में चारों अभियुक्तों ने की थी सो रहे व्यक्ति की हत्या
- जुर्माने की आधी राशि परिवारीजन को देने का आदेश
पुरानी रंजिश को लेकर घर के दरवाजे पर सो रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सोमवार को अदालत ने चार अभियुक्तों मनोज दुबे, मुन्ना, दशरथ राजभर और अमरजीत गौड़ उर्फ बबलू को उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने इन अभियुक्तों द्वारा जुर्माना देने पर आधी राशि बतौर क्षतिपूर्ति मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर अभियुक्तों को तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने पैरवी की। चारों अभियुक्त कपसेठी थानांतर्गत बनौली गांव के निवासी हैं।
यह है मामला
अभियोजन के अनुसार गांव का ही राजेंद्र गौड़ उर्फ जिज्जी रोज की भांति 21 अगस्त 2013 की रात खाना खाकर अपने घर के दरवाजे पर चारपाई बिछाकर सोया था। रात्रि करीब 11.50 बजे मनोज दुबे और मुन्ना ने राजेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली चलने की आवाज सुनकर राजेंद्र का भाई और अन्य वहां पहुंचे तो मनोज दुबे और मुन्ना को दीवार कूदकर भागते देखा। राजेंद्र के भाई लल्लन की तहरीर पर कपसेठी पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना में रंजिशन हत्या करने की बात सामने आई। पुलिस ने विवेचना पूरी कर चारों अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में अभियोजन की ओर से छह गवाह परीक्षित किए गए। अदालत ने मनोज दुबे को आयुध अधिनियम में भी दोषी करार देते तीन साल के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।