अब शर्तो पर 31 अगस्त
तक जमा करें ITR
-इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्विस सेंटर में लास्ट डे एक हजार ने किया रिटर्न दाखिल
-अब आधार को पैन से लिंक नहीं कराने पर अमान्य होगा ITR
VARANASI
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लास्ट डेट शनिवार की रात तक आईटी डिपार्टमेंट के सर्विस सेंटर में आयकरदाताओं की भीड़ उमड़ी रही। विभागीय साइट की स्पीड स्लो होने से रिटर्न फाइल करने में परेशानी भी झेलनी पड़ी। साइट की झंझट को देखते हुए मकबूल आलम रोड स्थित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्विस सेंटर में एक हजार से अधिक आयकरदाताओं ने मैनुअली रिटर्न जमा किया। गवर्नमेंट ने 31 अगस्त तक बिना आधार कार्ड लिंक किए आयकर विवरण दाखिले की इजाजत दे दी है, लेकिन इसमें दो शर्ते भी शामिल हैं। आई डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि करदाता का आधार कार्ड पैन से लिंक नहीं होने की स्थिति में उसे अपना आधार नंबर आयकर रिटर्न फॉर्म में दर्ज करना होगा। आधार नंबर भी जिन करदाताओं को नहीं मिला है, उन्हें अपने आधार आवेदन पत्र संख्या को दर्शाना होगा। प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के रिटर्न की प्रोसेसिंग तभी होगी जब आयकरदाता अपने आधार को पैन से लिंक कर लेगा, अन्यथा उसका आयकर रिटर्न अमान्य हो जाएगा।
अब एक परसेंट ब्याज हर माह
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अब बिना आधार लिंक किये रिटर्न एक सितंबर 2017 से मान्य नहीं होंगे। वहीं आयकरदाताओं के हित में है कि वे इनकम टैक्स रिटर्न हर हाल में 31 अगस्त तक आधार से पैन नंबर को लिंक करा लें। क्योंकि पांच अगस्त के बाद यानि अब रिटर्न फाइल करने पर करदाताओं को आयकर पर एक परसेंट प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देना होगा। रिफंड लेने वालों को रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल करना है अन्यथा उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा।
CA के यहां रहा जमावड़ा
लास्ट डेट को रिटर्न फाइल करने वालों का सीए के यहां भी जमावड़ा रहा। आधार कार्ड और पैनकार्ड का लिंकअप नहीं होने के कारण रिटर्न दाखिल करने वालों को सीए ने आगे के रास्ते भी सुझाए। इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने माना कि ऑनलाइन रिर्टन फाइल करने वालों को सर्वर ने खूब छकाया।