वाराणसी (ब्यूरो)। नरिया के निवासी बीएचयू से रिटायर्ड कर्मचारी ने बेटी की शादी मुंगराबादशाहपुर जौनपुर निवासी व्यक्ति के साथ की थी। आरोपित जौनपुर नगर पालिका में संविदा पर नौकरी करता है। शादी के बाद वह आर्केस्ट्रा चलाने लगा। महिला का आरोप है कि पति व ससुराल वाले शादी के बाद से ही प्रताडि़त करने लगे। पति जबर्दस्ती आर्केस्ट्रा में डांस कराता था। यही नहीं दोस्तों के साथ अनैतिक कार्य का भी दबाव बनाता था।
मना किया तो घर से भगाया
पीडि़ता का आरोप है कि पति हमेशा पैसे की डिमांड करता था। जब मां थी तो कुछ पैसे भेज देती थी। बाद में पैसा नहीं मिलने पर दोस्तों के साथ अनैतिक कार्य का दबाव बनाने लगा। मना करने पर बीते 21 अगस्त को मारपीट कर घर से भगा दिया। दो बेटों और एक छोटी बेटी को लेकर वह मायके में रहने लगी।
फोन पर दिया तलाक
मायके में कुछ दिन रहने के बाद पीडि़ता ने पति को फोन करके वापस आने का अनुरोध किया तो वह गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। बीते 27 दिसंबर को पीडि़ता ने फिर फोन किया तो पति ने फोन पर ही तलाक तलाक तलाक कहा और फोन काट दिया। लंका थाने के एसएसआई श्रीप्रकाश सिंह ने बताया कि पीडि़ता की तहरीर पर पति, सास ननद सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
अधिवक्ता ने दिया साथ
27 दिसंबर को फोन पर तीन तलाक के बाद पीडि़ता संकट मोचन चौकी और लंका थाने दौड़ती रही, लेकिन किसी ने गुहार नहीं सुनी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काशी प्रांत सह संयोजक अधिवक्ता ताज मोहम्मद ने पीडि़ता का साथ दिया और पुलिस कमिश्नर के यहां ले गए। इसके बाद लंका थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। अधिवक्ता ने बताया कि देश में लागू तीन तलाक कानून का लाभ पीडि़ता को मिला है और केस दर्ज कराया गया है।