वाराणसी (ब्यूरो)। बिजली विभाग के बकाएदार और बिजली चोरी के केस में एफआईआर होने के साथ जुर्माना लगे उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम की शुरुआत की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता इसका फायदा उठाएं और विभाग को ज्यादा से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हो, मगर अफसोस है कि जिस स्कीम का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसमें लोग ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं ले रहे हैं। विभाग के पास अभी तक 25 प्रतिशत बकाएदारों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जबकि इस स्कीम को शुरू हुए करीब 25 दिन हो गए हंै। यही नहीं बिजली चोरी के मामले में जिन पर एफआईआर होने के साथ जुर्माना लगाया गया है। वैसे लोग भी सरकार के इस स्कीम का फायदा लेने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अब ऐसे लोगों के पास इस स्कीम में आवेदन करने के लिए सिर्फ चार दिन का समय बचा है। अगर 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो इन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा।
सिर्फ दो हजार का ही रजिस्ट्रेशन
बता दें कि ओटीएस योजना की शुरुआत नवंबर के शुरूआत से की गई है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। लेकिन जिन पर बिजली चोरी के मामले में जुर्माना लगा है, ऐसे लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। विभागीय सूत्रों की माने तो बनारस में करीब 50 हजार से ज्यादा बिजली बिल के बकाएदार है। वहीं करीब 10 हजार ऐसे उपभोक्ता है जिन पर बिजली चोरी के मामले में जुर्माना लगा है। इसमें दर्जनों लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। इस 10 हजार लोगों में अब तक करीब दो हजार लोगों ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मतलब अभी भी आठ हजार के करीब लोग इस लाभ से दूर है।
35 फीसदी जुर्माना भरे मिल जाएगी मुक्ति
बनारस में कोई भी व्यक्ति या महिला बिजली चोरी करते हुए रंगेहाथ पकड़ी गई है या विभाग की तरफ से कनेक्शन काटने के बाद वसूली के लिए जुर्माना बिल का नोटिस जारी किया गया है। ऐसे लोगों की सहूलियत के लिए यह स्कीम लाई गई है। सरकार ने ऐसे लोगों का 65 फीसदी जुर्माना माफ कर दिया है। इस तरह से बिजली चोरी के कानूनी-दांव पेंच में फंसे लोगों को महज 35 फीसदी जुर्माना भर करके इस जंजाल से मुक्ति मिल जाएगी। बिजली चोरी करने वालों को इस छूट का फायदा तब ही मिलेगा, जब वह 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने पर छूट के बाद बची 35 फीसदी रकम का भुगतान कर देंगे.
घर पर दस्तक देकर छूट का फायदा
बता दें कि एक मुश्त समाधान योजना में उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनके बकाए बिल पर ब्याज माफी के साथ उन्हें बकाए की आधी राशि रजिस्ट्रेशन के बाद, जबकि आधी राशि किस्तों में जमा करने का ऑफर दिया जाता है। इधर उर्जा मंत्री और यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने भी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के उच्च अधिकारियों और इंजीनियरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन लोगों के घर एवं दुकान में बिजली चोरी पकड़ी गई है और जुर्माने की राशि बकाया है तो उनके घरों पर दस्तक देकर इस छूट का फायदा पहुंचाएं, ताकि समय रहते बिजली विभाग के हर कर्जदार को कर्ज मुक्त किया जा सकें।
वापस होगी रिकवरी नोटिस
ऊर्जा मंत्री की तरफ से यह भी कहा कि जिन लोगों पर बिजली चोरी का जुर्माना काफी समय से बकाया है। बिजली विभाग ने उसकी वसूली के लिए तहसील को जिम्मेदारी सौंप दी है और ऐसे बकाएदारों के पास तहसील की रिकवरी नोटिस भी आ गई तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जुर्माना में छूट पाने के लिए जैसे ही एप्लिकेंट रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके बाद खुद ही तहसील की रिकवरी या बिजली थाना से भी यदि कोई नोटिस जारी हुई होगी वापस हो जाएगी.
बिजली चोरी के मामले में जिन लोगों पर जुर्माना लगाया गया है और वे इस राशि को जमा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जुर्माना राशि में 65 फीसदी छूट का लाभ दिया जा रहा है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 30 नवंबर तक का ही समय है। इसके बाद ऐसे बकाएदारों से जुर्माने की पूरी राशि वसूल की जाएगी।
एपी शुक्ला, चीफ इंजीनियर, पीवीवीएनएल