वाराणसी (ब्यूरो)। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रमजान के दौरान वजू की अनुमति मांगने संबंधी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। शीर्ष अदालत ने पिछले वर्ष 11 नवंबर को उस क्षेत्र को संरक्षित करने की अवधि अगले आदेश तक बढ़ा दी थी जहां शिवङ्क्षलग मिलने का दावा किया गया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के समक्ष सोमवार को मामले का उल्लेख किया गया.
जल्द सुनवाई का अनुरोध
मस्जिद कमेटी की ओर से पेश वकील हुजैफा अहमदी ने यह कहते हुए पीठ से मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया कि रमजान का महीना चल रहा है, लिहाजा पर्याप्त प्रबंध किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ड्रम से वजू के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है और रमजान के मद्देनजर नमाजियों की संख्या बढ़ गई है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मामले पर 14 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी.
सभी याचिकाएं एक साथ हों संलग्न
28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ङ्क्षहदू पक्ष की याचिका 21 अप्रैल को सूचीबद्ध करने के लिए तैयार हो गया था जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद से जुड़ीं वाराणसी की अदालत में दायर सभी याचिकाओं को एक साथ संलग्न करने की मांग की गई थी। पीठ ने वकील विष्णु शंकर जैन की उन दलीलों पर संज्ञान लिया था कि वाराणसी के जिला जज इस संबंध में फैसला पांच बार टाल चुके हैं.