वाराणसी (ब्यूरो)। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी से जुड़े चार मामलों की सुनवाई सोमवार को अलग-अलग अदालतों में हुई। सभी मामलों की सुनवाई के लिए अगली तारीखें मिली हैं। ज्ञानवापी के तलगृह में पूजा-अर्चना कराने के तत्कालीन जिला जज डा। अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के प्रार्थना पत्र पर प्रभारी जिला जज अनिल कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें मंदिर पक्ष से आपत्ति मांगी गई है। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
एक साथ सुनवाई की मांग
स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से 1991 में दाखिल मुकदमे को मुख्य वाद मानते हुए शृंगार गौरी समेत सात मामलों की सुनवाई एक साथ करने के आवेदन पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। स्वयंभू आदि विश्वेश्वर विराजमान की वाद मित्र वकील अनुष्का तिवारी व इंदु तिवारी के आवेदन पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। ज्ञानवापी में मंदिर बनाने समेत अन्य मांगों को लेकर 1991 में स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से पं। सोमनाथ व्यास समेत अन्य की ओर से दाखिल मुकदमे की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक प्रशांत कुमार ङ्क्षसह की अदालत में हुई।
पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र
मुकदमे में पक्षकार रहे हरिहर पांडेय के पुत्र प्रणय व कर्णशंकर पांडेय ने पिता के स्थान पर पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र दिया है। हरिहर पांडेय का निधन 10 दिसंबर, 2023 को हो गया था। मुकदमे के वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने इसकी सूचना अदालत में देते हुए वादपत्र में संशोधन करने का प्रार्थना पत्र दिया है। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। ज्ञानवापी में मिले शिवङ्क्षलग को आदि विश्वेश्वर बताते हुए पूजा-पाठ की अनुमति देने की मांग को लेकर दाखिल वाद की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक प्रशांत ङ्क्षसह की अदालत में हुई। मस्जिद पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा गया है। इसकी सुनवाई मंगलवार को होगी।
अंतिम सांस तक ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा करेंगे : अंजुमन इंतेजामिया
ज्ञनवापी के तलगृह में पूजा-पाठ की अनुमति देने के जिला जज की अदालत के फैसले के बाद तुरंत बाद जिला प्रशासन द्वारा उसी दिन आदेश का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद में नाराजगी है। अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने मुस्लिमों को संबोधित एक पत्र जारी कर कहा है-Óहम आपको आश्वासन देते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अपनी आखिरी सांस तक प्रयास जारी रखेंगे.ÓÓ जिला जज के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने न सिर्फ रातोरात वहां मूर्तियां रखवा दीं, सीआरपीएफ की तैनाती भी कर दी। इस एकतरफा कार्रवाई से हम सभी की भावनाओं को ठेस पहुंची है और हम इसकी ङ्क्षनदा करते हैं.ÓÓ
ज्ञानवापी के बंद तलगृहों के कोर्ट से एएसआइ सर्वे की मांग
ज्ञानवापी परिसर में जिन तलगृहों की जांच अभी तक नहीं हो सकी है उनका एएसआइ सर्वे कराने की मांग करते हुए सोमवार को जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया गया। प्रार्थना पत्र मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग के मुकदमे की वादी राखी ङ्क्षसह ने दायर किया। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, वाराणसी के जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर, अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद, विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया है। प्रार्थना की गई है कि अदालत एएसआइ के महानिदेशक को आदेशित करे कि जीपीआर व अन्य वैज्ञानिक तरीकों से मौजूद वर्तमान इमारत को नुकसान पहुंचाए बिना बंद तलगृहों का सर्वे करे जिनकी जांच पूर्व में नहीं हो सकी है। वादी ने इस संदर्भ में एएसआइ सर्वे की रिपोर्ट में शामिल नक्शा भी प्रस्तुत किया है.