वाराणसी (ब्यूरो) Gyanvapi Masjid Survey: जिला जज की कोर्ट से आदेश मिलने के बाद सोमवार की सुबह ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई मगर दोपहर में मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दी.

संडे को ही आ गई एएसआई की टीम

जिला जज ने हिंदू पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को आदेश दिया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) वैज्ञानिक विधि से जांच, सर्वेक्षण और उत्खनन कर पता लगाए कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद की वर्तमान इमारत पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के ढांचे पर बनी है। डीजे कोर्ट ने वजूखाना के सील स्थल को छोड़कर बाकी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। इसके साथ ही सर्वे के लिए रविवार को एएसआई के विशेषज्ञों की टीम विशेष उपकरणों के साथ बनारस पहुंच गई। टीम ने कमिश्नर कौशलराज शर्मा, पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन, जिलाधिकारी एस राजलिंगम के साथ मीटिंग की.

मंडे को सुबह सर्वे के लिए पहुंची टीम

उधऱ, इस सर्वे के खिलाफ मस्जिद पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सोमवार सुबह सात बजे एएसआई की टीम सर्वे के लिए पहुंच गई। सर्वे के दौरान सिक्योरिटी लिजाह से पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। उधर, दोपहर तक मुस्लिम पक्ष सर्वे की कार्रवाई के लिए नहीं पहुंचा। दोपहर में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे पर कोई रोक लगा दी।

पहले खुदाई, फिर सर्वे पर रोक

सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे की प्रक्रिया को लेकर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जा सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है? इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई नहीं हो रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में एक सप्ताह तक खुदाई का काम नहीं कराने की बात कही। फोटोग्राफी और राडार इमेजिंग के जरिए सर्वे कराने की बात कही गई। एएसआई की ओर से कहा गया कि हम लोग केवल सर्वे का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मुस्लिम पक्ष मंगलवार को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए। इसके बाद एएसआई के सर्वे पर कोर्ट ने 26 जुलाई तक रोक लगाने का आदेश दिया।