वाराणसी (ब्यूरो)। गाजीपुर चावल चोरी के आरोप में हुई महिला पुतुल की हत्या के मामले में जिला जज संजय कुमार ने शुक्रवार को दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर १६-१६ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। फैसले के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
सुहवल के मलसा गांव की रूखिया देवी ने २५ मार्च, २०२१ को थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि दीनदयाल, उनकी पुत्री अंजनी, कंचनी, पुत्र अभय व पत्नी कौशल्या ने चावल चोरी के मामले में लाठी-डंडे व कुल्हाड़ी से हमलाकर उनके पति लालचंद, ननद पुतुल और मुन्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तीनों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर पुतुल को वाराणसी रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस को अंजनी, कंचनी व अभय की घटना में संलिप्तता नहीं मिली। ऐसे में आरोपपत्र से उनका नाम हटा दिया गया। दीनदयाल व कौशल्या के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चला। ट्रायल के दौरान १६ गवाहों ने घटना की पुष्टि की। सबूत व साक्ष्यों का अवलोकन कर जिला जज ने सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से जिला सहायक अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने पैरवी की।