गाजीपुर: कस्बा के कानूनगो मोहल्ला निवासी अफरोज खां की तहरीर पर पुलिस ने दस लाख रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा शुक्रवार को दिलदारनगर निवासी तौहीद खां के खिलाफ दर्ज किया है. पीडि़त का आरोप है कि पांडेय मोड़ स्थित मोबाइल की दुकान है। गाजीपुर के सैमसंग मोबाइल के डीलर के साथ बिजनेस कर रहा था तथा खरीदे गये मोबाइल का भुगतान कंपनी के निर्धारित दर के अनुसार करता था। आरोप है कि गैलेक्सी इंटर प्राइजेज के मालिक दिलदारनगर के तौहीद खान ने वर्ष 2018 से 23 तक सैमसंग कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर प्रार्थी को बिल न करके प्रत्येक बिल का भुगतान में सामान्य मूल्य से अधिक दर से फर्जी बनाकर उससे भुगतान प्राप्त कर लिए। इसकी जानकारी होने पर विपक्षी द्वारा दिए गए बिल से कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य सूची से मिलान किया तो बिल फर्जी निकला। बही खाता का मिलान कर हिसाब करने की बात करने पर सीधा इन्कार कर धमकी देने लगा। उसके साथ दस लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। कोतवाल अशेषनाथ सिंह ने बताया कि पीडि़त की तहरीर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.