वाराणसी (ब्यूरो)। दुकानदार, कंपनी और ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए लोगों के लिए बनारस में बने कंज्यूमर फोरम में इस तरह के सैकड़ों केस पिछले कई साल से पेंडिंग हैं, जिसका अब तक निस्तारण नहीं हो सका है। फोरम में यहां लगातार केस बढ़ते जा रहे है, लेकिन उसका निस्तारण होने में सालों लग जा रहे हैं.
केस-1
सिटी की निधि पांडेय ने 2022 में ऑनलाइन प्लेटफार्म से एक जींस और टॉप मंगाया था। आर्डर देते समय उन्हें जिस कलर का जिंस चूज किया था, डिलेवरी के समय उसका कलर भी बदल गया। जिसे रिप्लेस करा दिया। दोबारा आने पर कलर तो मिल गया, लेकिन वो डुप्लीकेट निकल गया, जिसके बाद इन्होंने परेशान होकर कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत कर दी। दो साल बीत गए, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं आया।
केस-2
सिगरा निवासी बादल अग्रवाल ने पिछले साल ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए एक ब्रांडेड कंपनी का तीन हजार का जूता आर्डर किया था। एक सप्ताह के बाद डिलेवरी मिलने पर जब खोलकर देखा तो तो जूता पॉयरेटेड के साथ डिफेक्टेड निकला। जिसके बाद उन्होंने उक्त कंपनी से शिकायत भी दर्ज कराई। एक्चेंज होने के बाद भी फिर उन्हें डुप्लीकेट जूता भेजकर ठग लिया गया। शिकायत का आज तक निस्तारण नहीं हो पाया है।
ये तो मात्र दो केस हैं। वल्र्ड कंज्यूमर डे पर आइए जानते हैं क्या हैं उपभोक्ता अधिकार यानी कंज्यूमर राइट्स। और बनारस में क्या है इसकी स्थिति
फोरम में आए केस
304 कंज्यूमर ने कंप्लेन दर्ज कराई
48 केस का निस्तारण
256 केस अभी भी पेंडिंग
(नोट: आंकड़े कंज्यूमर फोरम के जनवरी 2023 से अब तक के हैं.)
1253 केस पेंडिंग
वैसे तो इस कंज्यूमर फोरम में 1990 से ही कंज्यूमर केस फाइल कर रहे हैं। तक से लेकर अभी तक सैकड़ों केस आए और सॉल्व भी किए गए। लेकिन साल 2000 से यहां केसेस बढऩे लगे, उसी तरह से पेंडिंग फाइलों की संख्या बढ़ती गई है। 2005 से लेकर अभी तक में यहां करीब 1253 ऐसे केस हैं, जो लंबे समय से पेंडिंग में है। इसमें सबकी अलग-अलग वजहें हैं। यहां के अधिकारियों का कहना है कि वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी केस साल्व हो और कंज्यूमर को राहत मिले, लेकिन सिस्टम ही स्लो है।
कंज्यूमर को कंप्लेन का राइट
बता दें कि कंज्यूमर को खरीदारी के दौरान मैनुफेक्चरिंग, एक्सपायरी डेट और क्वालिटी देखनी चाहिए। अगर खराब क्वालिटी या एक्सपायरी सामान बेचा जा रहा है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। मॉल, रेस्टोरेंट, रेलवे, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी आदि अगर कस्टमर से किए गए वादे पर खरे न उतरते तो इसकी भी शिकायत के साथ ऑनलाइन परचेजिंग के दौरान ठगी होने पर उनके खिलाफ शिकायत करने के राइट्स कंज्यूमर को दिए गए हैं।
ई-कॉमर्स के क्षेत्र में बढ़े कंज्यूमर
डिजिटल युग में ई-कॉमर्स का दायरा काफी बड़ा हो चुका है और वेब के जरिए बिक्री के मामले में पिछले कुछ साल में उपभोक्ताओं की संख्याओं में काफी उछाल आया है। खासकर वैसे लोगों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है, जो इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी तलाशने और मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वस्तुएं खरीदने और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं.
उपभोक्ताओं के अधिकार
- एक उपभोक्ता का अधिकार है कि वह जिस वस्तु का उपयोग कर रहा है, उसकी गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में पर्याप्त जानकारी हो और एक उपभोक्ता के रूप में वे किसी भी कदाचार से सुरक्षित हों.
उपभोक्ताओं के मुख्य अधिकार-
सुरक्षा का अधिकार
-उपभोक्ता को लंबे समय तक अपने हितों की सुरक्षा के लिए बाजार में उपलब्ध उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अधिकार है.
सूचित होने का अधिकार
-उपभोक्ता उत्पादों के संबंध में सभी आवश्यक विवरण प्राप्त कर खुद को कदाचार से बचा सकता है.
चयन करने का अधिकार
-बाजार में उचित मूल्य पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उत्पादों का चयन करना उपभोक्ता का अधिकार है.
सुनवाई का अधिकार
-उपभोक्ता के हित पर उचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें ऐसा करने के लिए उचित मंच प्रदान किया जाएगा.
समस्या के समाधान का अधिकार
-उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के शोषण के मामले में उचित समाधान की मांग करने का अधिकार है.
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
-अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना उपभोक्ता की भी जिम्मेदारी है और इसलिए उपभोक्ताओं को उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार का भी अधिकार है.
एक केस कई स्टेज से गुजरता है, उसमें समय लगता है। अगर कोई केस यहां से कोई हार जाता है तो वह राज्य आयोग जाता है। वहां से कुछ साल बाद फिर यहीं वापस आता है। इस तरह की प्रक्रिया कई बार हो गई तो केस 10 से 12 साल से भी ज्यादा समय ले लेता है। हम केस जल्दी समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमें जो व्यवस्था मिली है। उसी में काम कर रहे हैं। न मैन पावर है और न इंफ्राट्रक्चर। ऐसे में यह समस्या सरकारी की है कि वो इसे ठीक करें।
सुरेंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष-कंज्यूमर फोरम-वाराणसी
यहां करें कंप्लेन
सेकेंड फ्लोर, सीएफसी प्लाजा नदेसर वाराणसी
मो। 9807644337, टोल फ्री नंबर 10800114000
साइबर फाइनेंशियली फ्र ाड के लिए 1930