वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर 21 जुलाई को ड्रिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट से फैसला आ सकता है। पूरे कैंपस की साइंटिफिक जांच की अर्जी पर सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। ड्रिस्ट्रिक्ट जज डॉ। अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पिछली सुनवाई पर मस्जिद पक्ष ने सर्वे संबधी अर्जी को खारिज करने की मांग की थी। दूसरी तरफ मंदिर पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच को इस मुकदमे के लिए बेहद अहम बताया था।
दोनों पक्षों की बहस पूरी
12 मई को हाई कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। इसके बाद 19 मई को मंदिर पक्ष ने जिला जज की अदालत में पूरे ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। उनका कहना था कि ज्ञानवापी के उस हिस्से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील है को छोड़कर पूरे परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच की जानी चाहिए। इसके लिए एएसआई को आदेश देने की मांग हुई। इसका विरोध करते हुए मस्जिद पक्ष ने अदालत में कहा कि इससे वहां मौजूद मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा। इससे मुकदमे का महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रभावित होगा। उनका कहना था कि बीते वर्ष मई माह में पांच दिन एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही हुई जिसकी रिपोर्ट अदालत में दाखिल है। इस पर अभी तक चर्चा नहीं हो सकी है। ऐसे में एक और सर्वे की मांग को खारिज किया जाना चाहिए।