डीएलडब्ल्यू कर्मचारी यूनियन के नेता टीके मुकेश के हत्यारोपी से होगी पूछताछ

VARANASI

डीएलडब्ल्यू में कर्मचारी यूनियन के नेता टीके मुकेश की हत्या के मुख्य आरोपी रविनारायण उर्फ बबलू राय को पुलिस रिमांड पर देने की अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। सीजेएम अभय श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी को चार घंटे की पुलिस रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया है। रिमांड की अवधि शनिवार को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगी।

मंडुवाडीह पुलिस की तरफ से अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया गया कि आरोपी ने जेल में पुलिस को बयान दिया है। बताया कि घटना की रात वह खुद भी तमंचा और कारतूस लेकर पहाड़ी गेट के पास मौजूद था। जरूरत पड़ने पर जिसका इस्तेमाल किया जाता। हालांकि उसके भाई और अन्य लोगों ने टीके मुकेश की हत्या कर दी। जानकारी मिलने के बाद उसने तमंचा एक बगीचे में छिपा दिया। जिसे वह बरामद करा सकता है।

दूसरे आरोपी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू

डीएलडब्ल्यू हत्याकांड के दूसरे आरोपी और बबलू राय के रिश्तेदार मटरू उर्फ रमेश राय के खिलाफ अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी किया है। बक्सर के उमरपुर गांव का रहने वाला मटरू राय भी हत्या की रात घटनास्थल पर मौजूद था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार शूटर रिक्कू ने बताया कि मटरू ने ही उसे गोली चलाने के लिए तैयार किया था।