- वाराणसी (ब्यूरो)। : अदालत ने बुधवार को बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी के मामले में दो माह से फरार चल रहीं भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश साधना गिरी ने नोटिस जारी होने के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर यह आदेश दिया है। पुलिस अधीक्षक डा। मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि सीमा बेग के खिलाफ बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 209 के तहत एक और मामला दर्ज कर कुर्की की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पुलिस टीम गठित कर जल्द कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट के आदेश के क्रम में विधायक के मालिकाना मोहल्ला स्थित तीन मंजिला मकान कुर्क होगा। इसी घर में घरेलू नौकरानी नाजिया ने आठ सितंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। पुलिस ने जांच के बाद विधायक, उनकी पत्नी व बेटे जईम बेग के खिलाफ बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 18 सितंबर को जईम बेग को गिरफ्तार किया था और जाहिद बेग ने 19 सितंबर को कोर्ट में समर्पण किया था। जाहिद नैनी जेल और जईम वाराणसी जेल में बंद है। अदालत ने फरार चल रहीं सीमा बेग को उपस्थित होने का आदेश दिया था। नोटिस की अवधि बीत जाने के बाद भी वह उपस्थित नहीं हुई तो भदोही कोतवाली के विवेचक कमलेश कुमार ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।
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