भदोही: अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत ने हत्या के दोषी जौनपुर बरसठी के मंगरा निवासी विकास नट को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर शासकीय अधिव1ता रामबाबू बिंद ने बताया कि कोइरौना थाना के रामकिशुनपुर बसही की रेनू नट ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 20 जुलाई 2022 को उसका पुत्र दीपू नट शाम को घर से निकलने के उपरांत वापस नहीं आया। 21 जुलाई 2022 को जानकारी मिली कि बसहीं चकमार्ग पर एक शव पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर शव बेटे का निकला। उसने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके पुत्र को अज्ञात लोगों ने मारकर फेंक दिया था। मामले को गंभीरता से लेकर मुकदमा दर्ज कर पुलिस की जांच में आरोपित विकास नट के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने आरोपित विकास नट को दोषसिद्ध पाए जाने पर 25 सितंबर को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश दिया है.