वाराणसी (ब्यूरो)। भदोही: सपा विधायक जाहिद बेग व उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ शुक्रवार रात श्रम प्रवर्तन अधिकारी जेपी सिंह ने बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करायामुकदमा दर्ज होने के बाद विधायक परिवार समेत अज्ञात स्थान पर चले गए हैंउनका मोबाइल नंबर भी पहुंच के बाहर (नाट रीचेबल) हैविधायक के घर में आत्महत्या करने वाली 17 साल की घरेलू सहायिका नाजिया के मामले में भी पुलिस जांच तेज कर दी है

भदोही नगर के मालिकाना मुहल्ले में विधायक के आवास में नाजिया ने आठ सितंबर की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थीडीएम के निर्देश पर श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन विभाग की टीम ने जांच शुरू कीघटना के अगले दिन नौ सितंबर को उनके घर से सर्रोईं गांव की 17 साल की एक किशोरी को बरामद किया, जो घरेलू कामकाज करती थीकिशोरी ने जांच टीम के समक्ष बयान दिया कि नाजिया और वह घरेलू उत्पीडऩ से परेशान थींउन्हें डांटा जाता और पिटाई भी की जाती थीइस कारण दोनों मुंबई भाग जाना चाहती थींनाजिया को एक हजार रुपये महीना पगार मिलती थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता थाकिशोरी के बयान के बाद टीम सक्रिय हुई और मुकदमा दर्ज करायापुलिस अधीक्षक डामीनाक्षी कात्यायन ने कहा कि विधायक व उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया जाएगाबच्चों से काम कराना और उन्हें प्रताडि़त करना अपराध है

विधायक व उनकी पत्नी पर लगी हैं गंभीर धाराएं, बढ़ गई मुश्किलें

भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग व उनकी पत्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया हैइससे दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैंइसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 (4) है, यह 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की तस्करी से जुड़ी हैइस धारा में कम से कम दस साल की सजा का प्रविधान हैवहीं धारा 143 (5) में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुछ निषिद्ध रोजगारों में नियोजित करना प्रतिबंधित हैइसमें भी कम से कम 15 साल सजा का प्रविधान हैवहीं किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी की धारा चार व 16 वहीं बंधुआ मजदूरी की धारा 79 में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बंधक बनाकर उसकी कमाई रोकना आदि शामिल है

आठ सितंबर की रात भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग के भदोही नगर के मालिकाना मुहल्ले के आवास की तीसरी मंजिल पर बने आवास में 17 वर्षीय घरेलू सहायिका नाजिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थीमामले में डीएम के निर्देश पर दूसरे दिन पुलिस, श्रम, प्रोबेशन विभाग व बाल कल्याण समिति ने जांच की तो वहां से एक अन्य किशोरी मिली, जिसे मु1त कराया गयाउसके बयान के आधार पर मामले की सच्चाई बाहर आईश्रम विभाग व बाल कल्याण समिति ने अपनी रिपेार्ट में कहा किया जिस दौरान वह उनके घर काम कर रही थी उस दौरान उनकी आयु दस व 12 साल रही होगीइससे दोनों बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में आता हैमु1त किशोरी ने बताया कि मृतका नाजिया उनके घर चौका बर्तन के अलावा खाना बनाने व अन्य कार्य करती थीवह दोनों विधायक व उनकी पत्नी के घरेलू कार्य, डांट फटकार, पिटाई से ऊबकर घर छोड़कर मुंबई भागना चाहती थीदोनों से इस तरह कार्य लेना बाल एवं किशोर श्रम व किशोर न्याय संशोधित अधिनियम के प्रविधानों का स्पष्ट उल्लंघन हैउनके घर से भागने के बयान के अनुसार उनकी इच्छा विरुद्ध कार्य कराने का तत्व प्रकट होता हैतहरीर में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य की परिस्थितियों से तंग आकर नाजिया ने आत्महत्या कर ली

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बरामद किशोरी और मृतका के स्वजन से पूछताछ के बाद बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी समेत अन्य मामले सामने आए हैंश्रम विभाग की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया हैइसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी जांच चल रही हैमृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई बिंदु आए हैं उसकी जांच कराई जा रही हैरिपोर्ट पाजिटिव आने पर धाराएं बढ़ सकती हैंइस मामले में कोई भी तथ्य न छूटे और किशोरी और उनके परिवार को न्याय मिले, इसका ध्यान दिया जा रहा है

- डामीनाक्षी कात्यायान, पुलिस अधीक्षक

विधायक आवास से गायब हो गई भीड़

घटना के दिन से विधायक आवास पर उनके शुभचिंतकों की भीड़ लगी थीपर जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ सब गायब हो गएशनिवार की सुबह से विधायक आवास पर कोई बाहरी व्य1ित नहीं पहुंचा थाकेवल घर के बुजुर्ग ही दिखाई दिएउधर, मृतका के स्वजन अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहे