वाराणसी (ब्यूरो)। भदोही में दहेज की मांग को लेकर गोपीगंज कोतवाली के प्रयागदासपुर निवासी विवाहिता गुड़िया कनौजिया की गैर इरादतन हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश असद अहमद हाशमी की अदालत ने पति संदीप कनौजिया व श्वसुर फूलचंद कनौजिया को १०-१० साल के सश्रम कारावास कि सजा सुनाई है। ११ जून को सुनाए गए निर्णय में अदालत ने दोनों दोषियों पर कुल २०,००० रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न किए जाने पर दोषियों को छह -छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अपर शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार बिंद ने बताया कि कोइरौना थाना के बनकट उपरवार निवासी राहुल कनौजिया ने २५ नवंबर २०२१ को गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि दो साल पहले उसकी बहन की शादी प्रयागदास निवासी संदीप के साथ हुई थी। बहन की सास ने फोन कर बताया कि गुड़िया की तबीयत खराब है। आकर उसे ले जाओ। वह अपनी बहन की ससुराल जा ही रहा था तब तक उसकी सास, ननद सहित अन्य लोग बीमार बहन को लेकर उसके घर आ गए। इलाज कराने अस्पताल ले जाने को तैयार हो रहा था। तब तक श्वसुर फूलचंद कनौजिया ने फोन कर हंडिया लाने को कहा। वहां जाने पर वह नहीं मिले। वापस आते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामले को गंभीरता से लेकर गोपीगंज कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के उपरांत ११ जून को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पति व ससुर को विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर गैर इरादतन हत्या का दोषसिद्ध पाए जाने पर सजा का फैसला सुनाया है।