वाराणसी (ब्यूरो)। आज वल्र्ड फूड सेफ्टी डे है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य लोगों में खाने के प्रति सुरक्षा का महत्व बताना है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि हर किसी को साफ-सुथरा, सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल सके। वैसे भी काशी अपनी प्राचीन धरोहरों के साथ खानपान के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहां के लोग सिर्फ खाने के शौकीन ही नहीं हैं, बल्कि खिलाने के भी शौकीन हैं। तभी तो यहां की हर गली में आपको लजीज व्यंजन खाने को मिल जाएंगे। हालांकि, इन्हें अपने फूड बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से मिलता है। फूड बिजनेस करने वालों की जिम्मेदारी है कि वह अपने खाद्य उत्पादों की सेफ्टी क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेनटेन करें। आज वल्र्ड फूड सेफ्टी डे पर हम आपको काशी के ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताएंगे, जहां हाइजीनिक खाना मिलता है और दिल खोलकर खा सकते हैं। इन रेस्टोरेंट को एफएसएसएआई ने भी सर्टिफाइड किया है.
क्वालिटी और स्टैंडर्ड करते चेक
एफएसएसएआई से लाइसेंस लेना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आजकल बाजार में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इसके लिए खाद्य उत्पादों की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को चेक करवाना होता है, जिससे खाने में मिलावट की संभावना भी कम हो सकती है। इसे बनवाने के लिए दुकानदार ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जिसके बाद एफएसएसएआई के अधिकारी दुकान पर आकर फूड हाइजीन समेत तमाम चीजों को चेक करते हैं। खाने में मिलावट न होने पर दुकानदारों को एफएसएसएआई से सर्टिफाइड किया जाता है.
इन रेस्टोरेंट हैं सेफ
-श्री शिवाय
-दीना चाट
-न्यू राजश्री
-पंजाबी तड़का
-शरद बहार
-न्यू कोविल रेस्टोरेंट
-मारवाड़ स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट
-शाही दरबार
-केएफसी
-राजबंधु स्वीट्स
इतने रेस्टोरेंट हुए सर्टिफाइड
2021-22- 80
2022-23- 113
2023-24- 97
क्यों बनवाएं एफएसएसएआई का लाइसेंस
दुनियाभर में खानपान के बहुत शौकीन हैं, लेकिन आज के समय में सेहत के प्रति जागरुकता बढ़ गई है। लोग सिर्फ अच्छी क्वालिटी और अच्छे स्टैंडर्ड वाला ही फूड खरीदते हैं। अगर दुकानदार एफएसएसएआई से लाइसेंस बनवाता है तो ग्राहक का भी भरोसा दुकानदार के प्रति बढ़ जाता है। यह ना सिर्फ ग्राहकों की हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की इमेज के लिए भी अच्छा है। यह सुनिश्चित करता है कि इस ब्रांड का हर फूड प्रोडक्ट, हर तरीके का खाद्य नियमों के अनुकूल है और खाने के लिए एकदम सुरक्षित है.
कैसे लेना होगा फूड लाइसेंस
फूड बिजनेस के लिए एफएसएसएआई से ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके बाद एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, हर तरह के बिजनेस के लिए लाइसेंस की प्रॉसेस और चार्ज भी अलग-अलग होते हैं। यदि आप ऑफलाइन एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो स्थानीय फूड सेफ्टी ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेंट को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होते हैं.
लाइसेंस के लिए ये दस्तावेज जरूरी
-आवेदन का पैन कार्ड
-आधार कार्ड
-पासपोर्ट साइज फोटो
-फूड बिजनेस करने वाले मालिक की फोटो आईडी
-एसोसिएशन/कॉरपोरेशन या पार्टनरशिप डीड का आर्टिकल/सर्टिफिकेट
-एफबीओ को हैंडल करने के लिए फूड आइटम्स की एक लिस्ट
-फूड सिक्योरिटी सिस्टम मैनेजमेंट का प्लान
कितने तरह का होता है लाइसेंस
एफएसएसएआई से अलग-अलग कैटेगरी के लिए लाइसेंस बनवाए जाते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। नियमों के मुताबिक, एफएसएसएआई एक बेसिक रजिस्ट्रेशन, राज्य लाइसेंस और केंद्रीय लाइसेंस जारी करता है। यदि फूड बिजनेस का सालाना टर्नओवर 12 लाख से कम है तो एफएसएसएआई के तहत बेसिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसे बिजनेस बढ़ाने पर अपग्रेड किया जा सकता है। यदि फूड बिजनेस से जुड़े मालिक या जिम्मेदार लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो 6 महीने की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
अगर दुकानदार एफएसएसएआई से लाइसेंस बनवाता है तो ग्राहक का भी भरोसा दुकानदार के प्रति बढ़ जाता है। यह न सिर्फ ग्राहकों की हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की इमेज के लिए भी अच्छा है.
संजय सिंह, डीओ, एफएसडीए