वाराणसी (ब्यूरो)विकास प्राधिकरण अब भवन का नक्शा पास कराते समय सिर्फ विकास शुल्क और सुदृढ़ीकरण शुल्क ले सकता हैआवेदनकर्ता से निरीक्षण, पर्यवेक्षण शुल्क, उपविभाजन एवं प्रभाव शुल्क नहीं ले सकता हैवृंदावन प्राधिकरण से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को दिया हैआदेश के दो महीने बाद भी वाराणसी विकास प्राधिकरण में इस आदेश को लागू नहीं किया गयायह आदेश लागू होते ही वाराणसी में वीडीए से भवन का मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए निर्माणकर्ताओं पर अधिक बोझ नहीं पड़ेगाआवेदनकर्ता को सिर्फ 1320 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज ही देना होगाइसके अलावा कोई चार्ज नहीं देना होगा

चार तरह का चार्ज लेता है वीडीए

भवन निर्माण से पहले वीडीए से मानचित्र पास कराना जरूरी हैइसके लिए निर्माणकर्ता को ऑनलाइन आवेदन करना होता हैमानचित्र पास होने पर डेवलपमेंट निरीक्षण, प्लान व मलबा चार्ज देना होता है, जो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से करीब 1700 पड़ता हैऐसी स्थिति में निर्माणकर्ता भारी बोझ पड़ता हैवृंदावन प्राधिकरण से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद विकास प्राधिकरण सिर्फ विकास शुल्क और सुदृढ़ीकरण शुल्क ले सकता हैइस निर्णय के अनुपालन में अब विकास प्राधिकरणों को 6 प्रतिशत ब्याज सहित शुल्कों की राशि को एक वर्ष में वापस करना होगा.

ये दिया है आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में सुदृढ़ीकरण शुल्क के संबंध में कुछ भी नहीं कहाअधिनियम की धारा-35 के अंतर्गत उसे लिया जा सकता हैकोर्ट ने निर्णय में कहा विकास शुल्क व सुदृढ़ीकरण शुल्क को छोड़कर प्रदेश के विकास प्राधिकरण निरीक्षण शुल्क/पर्यवेक्षण शुल्क, उपविभाजन शुल्क, प्रभाव शुल्क (इंपैक्ट चार्ज) आदि नहीं ले सकते हैंउनका उल्लेख उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15(2) में नहीं है.

तो और महंगा होगा नक्शा पास कराना

शहरों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने लिए सरकार अब नागरिकों से अतिरिक्त विकास शुल्क भी लेगीयानी शहरों में मेट्रो, रैपिड रेल, रोपवे जैसी सुगम सुविधाओं वाले शहरों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त विकास शुल्क देना होगाइसके लिए आवास विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा हैविभाग द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में इसका प्रावधान किया जा रहा हैइसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी हैइस व्यवस्था के लागू होने से नक्शा पास कराना महंगा हो जाएगा.

फैक्ट फाइल

05

जोन में बंटा है बनारस शहर

2.15

लाख से अधिक भवन हैं शहर में

1200

से ज्यादा नक्शा हर साल पास करता है वीडीए

1320

रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगता है डेवलपमेंट चार्ज

नक्शा पास कराते समय निरीक्षण, पर्यवेक्षण शुल्क, उपविभाजन एवं प्रभाव शुल्क नहीं लेने का कोई आदेश शासन से नहीं आया हैशासनादेश आने के बाद ही वाराणसी विकास प्राधिकरण में यह आदेश लागू होगा.

मनोज कुमार, टाउन प्लानर, वीडीए