वाराणसी (ब्यूरो)। बलिया कोचिंग पढऩे के लिए आई हाईस्कूल की छात्रा से दुष्कर्म और आपत्तिजनक फोटो- वीडियो बनाने के मामले में कोर्ट ने शिक्षक को 25 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट में एक साल तक चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कक्ष संख्या- 08 की अदालत ने दोषी को सजा के साथ 35 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर डेढ़ साल का अतिरि1त कारावास की सजा भुगतना होगा। पीडि़त छात्रा के पिता ने 2023 में पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि हाईस्कूल में पढऩे वाली उसकी 14 वर्षीय पुत्री कोचिंग के लिए पास के गांव सहुलाई में धीरज वर्मा निवासी लखुसराय डंडारी के यहां जाती थी। कोचिंग के दौरान आरोपी टीचर ने गुरु- शिष्य की मर्यादा को लांघते हुए नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाई। दोषी शिक्षक अश्लील फोटो को इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देते हुए छात्रा से विवाह करने का दबाव बनाने लगा। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए दोषी शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने शिक्षक को दोषी पाया।