बलिया :छात्र संघ चुनाव को लेकर 11 साल पहले एससी कालेज प्रांगण में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और चाकूबाजी के मामले में कोर्ट ने भाजपा के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला समेत चार को साक्ष्य के अभाव में दोषमु1त कर दिया है। जबकि अभियु1त अविनाश सिंह उर्फ नंदन को तीन साल, सुधीर ओझा राणा (चोटैल), गणेश कुमार उपाध्याय व शशिकांत यादव को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या (एक) ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने दोषियों पर दस दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा ना करने पर तीन महीने के अतिरि1त कारावास का आदेश दिया है।