आजमगढ़ : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-10 रश्मि चंद्र की अदालत ने खाद्य पदार्थों में मिलावट का दोषी पाते हुए बुधवार को दो कारोबारियों को छह-छह माह कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला जुलाई 1995 का है. 27 जुलाई 1995 को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनवर अली ने फूलपुर कोतवाली के ऊदपुर स्थित मिठाई के दुकान से बेसन के लड्डू का नमूना लिया था। जिसे सील कर जांच के लिए राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ भेज दिया गया था। जांच रिपोर्ट आई तो बेसन के लड्डू में मिलावट की पुष्टि हुई। पता चला कि चना के बेसन के बजाय खेसारी की दाल के बेसन से लड्डू बनाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालता में वाद दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्य के आधार पर सुनवाई करते हुए अदालत ने विनय कुमार गुप्ता निवासी संजरपुर और गोविंद निवासी चंदाभारी निजामाबाद को खाद्य पदार्थ में मिलावट का दोषी पाया.