आजमगढ़ : नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी पिता को पाक्सो कोर्ट नंबर एक शैलजा राठी ने २० वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर २० हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न जमा करने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने अपनी बेटी को एक दिन बाजार घुमाने ले गया। वहां से लौटने के बाद घर किसी के न रहने पर उसके साथ दुष्कर्म किया।
बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा
पीड़िता ने जब मां को पूरी बात बताई तो उसके होश उड़ गए। पीड़िता की मां ने ३० अप्रैल २०१६ को बिलरियागंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद २० मई २०१६ को मुकदमे में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दौलत यादव तथा रामनाथ प्रजापति ने छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी पिता को २० वर्ष के कठोर कारावास तथा बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।