कोर्ट की अवहेलना, वाराणसी कमिश्नरेट के भेलूपुर में तैनात एसीपी चक्रपाणि त्रिपाठी को भारी पड़ गई। कोर्ट ने एसीपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। यही नहीं अगले आदेशों तक एसीपी का वेतन भी रोकने को कहा है। अदालत ने इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर वाराणसी को पत्र भी भेजा है। मामला मुरादाबाद से जुड़ा हुआ है।
यह है मामला
यह मामला 11 नवंबर 16 का है जो मुरादाबाद के बिलारी में दहेज हत्या से जुड़ा हुआ है। हरिराम सिंह ने अपनी पुत्री नीरज को दहेज न देने पर छत्रपाल व परिजनों को मार डालने का आरोप लगाया था। इस मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ रहे चक्रपाणि त्रिपाठी ने की थी। यह मुकदमा मुरादाबाद की एडीजे-2 पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में विचाराधीन है।
सात गवाहों के हो चुके हैं बयान
इस केस में सात गवाह पेश होकर अपनी गवाही दे चुके हैं, लेकिन केस के विवेचक सीओ को बार-बार बुलाने के बाद भी वे नहीं पहुंचे। इसके लिए कोर्ट ने बकायदा गई बार सम्मन भी भेजा। अब वाराणसी कमिश्नरेट में एसीपी के पद पर वे तैनात हैं। गवाही के लिए न आने के चलते मंगलवार को कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
अगली सुनवाई 11 को
एडीजीसी मुनीश भटनागर के अनुसार वाराणसी के भेलूपुरा सíकल में तैनात एसीपी को बार बार बुलाने के बावजूद उनकी गवाही नहीं हो पा रही। मंगलवार को अदालत ने आदेश की अवेहलना मानते हुए एनबीडब्लू जारी किए हैं। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को पत्र भी भेजा गया है। केस में अगली सुनवाई के अब 11 अगस्त को निर्धारित की गई है।