वाराणसी (ब्यूरो)पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक की अंतिम तारीख 30 जून तक कर दी गई हैबावजूद इसके पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक कराने को लेकर साइबर कैफे और सीएससी पर लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही हैऐसे में लोगों से मनमाना पैसा वसूला जा रहा हैदैनिक जागरण आईनेक्स्ट की टीम ने वरुणापुल और महमूरगंज के पास स्टिंग किया, जिमसें मात्र पांच मिनट के काम का 100 से 200 रुपये की डिमांड का खुलासा हुआसाइबर संचालकों और सीएचसी सेंटर से क्या बातचीत हुई, आइए आप भी जानिए.

वरुणापुल के पास साइबर संचालक से बातचीत

रिपोर्टर : पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना है

साइबर संचालक : हां, हो जाएगा.

रिपोर्टर : हमें क्या देना होगा.

साइबर संचालक : पैन कार्ड और आधार जरूरी है.

रिपोर्टर : ठीक है.

साइबर संचालक : लाइए, तुरंत हो जाएगा.

रिपोर्टर : जी, तुरंत हो जाएगा.

साइबर संचालक : मात्र पांच मिनट में लिंक हो जाएगा.

रिपोर्टर : इसके लिए कितना पैसा देना होगा.

साइबर संचालक : एक हजार रुपये लीगल और 100 रुपये लिंक कराने का.

रिपोर्टर : मात्र पांच मिनट का सौ रुपयेपचास

साइबर संचालक : जी, करना है तो बोलिएदूसरे इंतजार में है.

रिपोर्टर : पचास रुपये ले लीजिए

साइबर संचालक : नहीं हो पाएगा.

महमूरगंज पासपोर्ट आफिस के पास साइबर संचालक से बातचीत

रिपोर्टर : पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना है

साइबर संचालक : हां, हो जाएगा.

रिपोर्टर : हमें क्या देना होगा.

साइबर संचालक : जल्दी दीजिए पैन कार्ड और आधार.

रिपोर्टर : अभी लाया नहीं हूं

साइबर संचालक : ठीक है, आगे बढि़ए, लाइन लगी है

रिपोर्टर : लिंक कितना पैसा लगेगा

साइबर संचालक : 1200 रुपये देना होगा.

रिपोर्टर : 1200 रुपये, कितना समय लगेगा.

साइबर संचालक : लाइन लगी हैदस से 15 मिनट लगेगा

रिपोर्टर : कुछ कम नहीं होगा1

साइबर संचालक : नहीं भाई, समय मत खराब करोआगे बहुत लोग हैं.

रिपोर्टर : ठीक है आधार लाते हैं

साइबर संचालक : आधार व पैन कार्ड में नाम, पता व जन्मतिथि सेम रहना चाहिएतभी होगा.

पैन-आधार लिंक करने की नई डेडलाइन

टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख को फिर से बढ़ा दी हैसरकार ने इसे 31 मार्च 2023 से बढ़ा 30 जून 2023 कर दिया है

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य

इनकम टैक्स की धारा 1961 के मुताबिक पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य हैऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान हैपैन -आधार लिंकिंग के बिना आपके कई काम अटक सकते हैंचंद मिनटों के भीतर आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं

नहीं किया लिंक तो पैन कार्ड बेकार

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख फिर से बढ़ा दी गई हैनई तारीख 30 जून कर दी गई हैअगर इस तारीख तक आपने पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड डी-एक्टिव हो जाएगापैन कार्ड के बिना आप 50 लाख रुपये से अधिक का सोना नहीं खरीद पाएंगेआप आरटीआर फाइल नहीं कर पाएंगेपैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप लंबित रिटर्न को हैंडल नहीं कर पाएंगेटीसीएस/टीडीएस आवेदनों की उच्च दर होगीबिना पैन के आपके लिए बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल होगाक्रेडिट कार्ड मिलने में मुश्किल होगी.

घर बैठे पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैंसाइबर के पास जाएंगे तो पैसा लेगा हीकितना पैसा मांगता है, यह उसका विषय हैइसके लिए कोई राशि निर्धारित नहीं है

गुलाबचंद, एडीएम सिटी