वाराणसी (ब्यूरो)वाराणसी की सड़कों पर करीब 11 लाख से अधिक गाडिय़ां दौड़ती हैं, जिसमें 70 फीसद वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही नहीं लगा हैयह चौंकाने वाली जानकारी टै्रफिक पुलिस की ओर से 14 से 30 जून तक चलाए गए अभियान में सामने आई है। 16 दिन में पुलिस ने 9659 वाहनों को चेक किया, जिसमें 7366 वाहनों में नंबर प्लेट गलत पाया गयाइन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी एचएसआरपी नहीं होने पर चालान किया गयागाडिय़ों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस की ओर से दी गई समयसीमा 31 मई को खत्म हो गई हैअब पुलिस बिना एचएसआरपी वाली गाडिय़ों के खिलाफ ड्राइव चला रही हैपुलिस ने एचएसआरपी के बिना गाड़ी लेकर रोड पर न निकलने की अपील की हैसाथ ही गाड़ी के चालान और भारी जुर्माने की चेतावनी भी दी है.

16 दिन में 8150 गाडिय़ों का चालान

यातायात निदेशालय के निर्देश पर वाराणसी जनपद में 14 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया गयाइस दौरान कमिश्नरेट की यातायात पुलिस ने लाल- नीली बत्ती का अवैध प्रयोग करने वाले वाहन के खिलाफ कार्रवाई की। 13 वाहनों को चेक किया, जिसमें एक वाहन में अवैध रूप से लाल-नीली बत्ती लगाने पर भारी चालान काटाइसी तरह वाहनों पर जातिसूचक, संप्रदाय सूचक व अन्य आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करने वाले 720 वाहनों रोका, जिसमें 463 गाडिय़ों का चालान कियामोडिफाइड साइलेंसर वाली 84 गाडिय़ों पर कार्रवाई की, जबकि 285 वाहनों को चेक किया थाचार पहिया वाहन की विंडो से काली फिल्म लगाने वाली 539 गाडिय़ों में 241 का चालान किया गया। 16 दिन तक चले अभियान के दौरान कुल 11215 को चेक किया गया, जिसमें 8150 वालों का चालान काटा गया.

नियमानुसार कार्रवाई

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मामले में शासन स्तर से 31 मई तक छूट दी गई थीडीसीपी ट्रैफिक के अनुसार नए वाहनों में शोरूम से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी दी जा रही हैपुराने वाहनों के लिए एचएसआरपी के आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई थी, जो कि पूरी चुकी हैएक जून से ट्रैफिक पुलिस इस मामले में अभियान शुरू करने जा रही हैजिन गाडिय़ों में एचएसआरपी नहीं लगी मिलेगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

तत्काल करें आवेदन

डीसीपी ने बताया कि जिन लोगों ने अब तक एचएसआरपी के लिए आवेदन नहीं किया है, वह तत्काल आवेदन करें और प्लेट लगी होने के बाद ही घर से बाहर गाड़ी लेकर निकलेंजिन लोगों ने 31 मई तक आवेदन कर दिया है, उन्हें इस कार्रवाई से छूट मिलेगीहाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने की वजह से व्हीकल ओनर्स वाहन स्वामी को भारी चालान भरना पड़ेगाएडीसीपी ने बताया कि ऐसे वाहनों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

गाडिय़ों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हैजिन गाडिय़ों में एचएसआरपी नहीं लगी मिलेगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगीऐसे वाहनों के खिलाफ आगे भी अभियान चलाया जाएगा.

प्रबल प्रताप सिंह, डीसीपी यातायात